[वैवाहिक अपराध] पहली शादी को साबित करने और दूसरी शादी की वैधता साबित करने के लिए सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Brij Nandan

15 July 2022 2:52 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने कहा कि वैवाहिक अपराध (Matrimonial Offence) के मामले में पहली शादी साबित करने और दूसरी शादी की वैधता साबित करने के लिए सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है।

    इसके साथ ही जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने कैलाश नाम के एक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 143 के तहत आरोपों से बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

    पूरा मामला

    याचिकाकर्ता-कैलाश का मामला है कि उसने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक जानी बाई (प्रतिवादी संख्या 2) के साथ विवाह किया था और वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे।

    लेकिन उसके बाद, उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों [प्रतिवादी संख्या 3 से 5] की सक्रिय मदद से एक गोरधन (प्रतिवादी संख्या 1) के साथ दूसरी शादी की, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि जानी बाई (प्रतिवादी संख्या 2) की पहली शादी अभी भी अस्तित्व में है और पहली पत्नी से तलाक भी नहीं हुआ था।

    ट्रायल कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इसलिए, अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद, कैलाश (जानी बाई के कथित पहले पति) द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान आपराधिक अपील दायर की गई थी।

    अदालत को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 (जानी बाई) द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (गोरधन) के साथ दूसरी शादी हिंदू कानून के तहत एक वैध विवाह थी या आईपीसी की धारा 494 [पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना] के तहत एक अपराध का गठन होता है।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व हैं: (i) आरोपी ने पहली शादी का अनुबंध किया होगा; (ii) उसने फिर से शादी कर ली होगी; (iii) पहला विवाह निर्वाह होना चाहिए और कोई तलाक नहीं हुआ है; और (iv) पहला जीवनसाथी जीवित होना चाहिए।

    कोर्ट ने पाया कि जानी बाई (पीडब्ल्यू-2) और अन्य प्रतिवादियों ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयानों में अपीलकर्ता के साथ अपनी शादी से स्पष्ट रूप से इनकार किया था।

    इसे देखते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ अपनी पहली शादी को साबित करने का बोझ अपीलकर्ता पर नहीं था, हालांकि, वह उस बोझ का निर्वहन करने में असमर्थ था।

    कोर्ट ने देखा,

    "अपीलकर्ता ने जानी बाई के साथ अपने विवाह के समर्थन में किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की। यहां तक कि उसी उद्देश्य के लिए कोई प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया। सामग्री, वास्तविक और स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, ट्रायल कोर्ट ने सही माना है कि अपीलकर्ता हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 जानी बाई के साथ अपने वैध विवाह के तथ्य को साबित करने में विफल रहा है।"

    अदालत ने यह भी देखा कि अपीलकर्ता यह साबित करने में भी विफल रहा कि जानी बाई की कथित दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के तहत उचित रूप में उचित समारोहों के साथ हुई थी।

    एक अन्य बिंदु जो अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया था और कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था कि धारा 313 के तहत अपने बयान में, अपीलकर्ता की कथित पत्नी ने स्वीकार किया था कि उसकी शादी गोरधन के साथ हुई थी।

    हालांकि, यह देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति की ओर से इस तरह की स्वीकारोक्ति को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता है और दूसरे विवाह की वैधता को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के बोझ को कम नहीं किया जा सकता है, अदालत ने ने कहा,

    "वैवाहिक अपराधों के लिए एक अभियोजन में, सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर पहली शादी को साबित करने और दूसरी शादी की वैधता को साबित करने के लिए होता है। इसलिए, उक्त के बारे में आरोपी व्यक्तियों / प्रतिवादियों की ओर से पूर्वोक्त स्वीकारोक्ति का संदर्भ विवाह किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष को आगे नहीं बढ़ाता है और उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि पहली शादी और दूसरी शादी कानूनी रूप से की गई थी।"

    कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 जानी बाई के साथ अपने विवाह की वैधता को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

    नतीजतन, कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता किसी भी उचित संदेह से परे प्रतिवादियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

    केस टाइटल - कैलाश बनाम गोरधन एंड अन्य [आपराधिक अपील संख्या 958 ऑफ 1998]

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