वैवाहिक विवाद| महिला के परिजनों के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे इच्छुक पक्ष हैं: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

6 Oct 2022 8:52 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेते समय, अदालतों को महिला के परिवार के सदस्यों के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि वे इच्छुक पक्ष हैं।

    जस्टिस पी वेलमुरुगन ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में, परिवार के सदस्य ही घटनाओं को नोटिस कर सकते हैं और सबूत देने के लिए आगे आ सकते हैं क्योंकि कोई तीसरा पक्ष ऐसे मामलों में यह सोचकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि यह एक पारिवारिक विवाद है।

    मामले में अदालत पति द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसे आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराया गया था। उसके परिवार के सदस्यों, जिन पर शुरू में इसी तरह के अपराध का आरोप लगाया गया था, को पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए निचली अदालत ने बरी कर दिया था।

    अपीलकर्ता-पति ने तर्क दिया कि मुकदमा अनुचित था और निष्पक्ष जांच नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

    इस पर, अदालत ने कहा कि घटना के तुरंत बाद केवल एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना या शिकायत दर्ज नहीं करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं था, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में। इसका कारण यह था कि एक नवविवाहित लड़की झगड़े में शिकायत दर्ज कराने के लिए तुरंत पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। उसे इसके बजाय वह मुद्दों को सुलझाने में समय लेगी।

    मौजूदा मामले में पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने स्पष्ट रूप से कहा और अपीलकर्ता-पति द्वारा की गई घटनाओं और क्रूरता की पुष्टि की। इस प्रकार, पूरे साक्ष्य पर दोबारा गौर करने के बाद, अदालत ने अपीलकर्ता को दोषी पाया और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

    केस टाइटल: पी सेंथिल बनाम राज्य

    केस नंबर: Crl A No. 41 of 2020

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 418

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