जमानत के चरण में अभियोजन पक्ष के गवाहों के मार्शलिंग की अनुमति नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

6 May 2022 12:01 PM IST

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    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 11 वर्षीय बलात्कार पीड़िता द्वारा दिए गए स्पष्ट बयान पर विचार करते हुए हाल ही में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत पर विचार करने के चरण में अभियोजन पक्ष के गवाहों की मार्शलिंग की अनुमति नहीं है।

    जस्टिस अनिल वर्मा ने देखा:

    "जमानत के विचार के स्तर पर सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अभियोजन पक्ष के गवाहों की मार्शलिंग की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने (सीआरए संख्या 651 / 2007) 30/07/2007 को निर्णय लिया।"

    उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के स्तर पर अदालत केवल जमानत देने के लिए स्थापित प्रथम दृष्टया मामले में ही जा सकती है। यह अभियोजन द्वारा पेश किए गए गवाहों की विश्वसनीयता के सवाल में नहीं जा सकता। केवल ट्रायल के समय ही इसका ट्रायल किया जा सकता है।

    अदालत जमानत देने के लिए आवेदक की ओर से दायर सीआरपीसी की धारा 439, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366, 376(2)(i), 376(2)(एन) और 506-2 के तहत कथित अपराध के लिए दर्ज अपराध के संबंध में आवेदक 22/06/2018 से हिरासत में है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(एम)/6 और 5(एल/6) के सपठित कोड, 1860के तहत तीसरी जमानत याचिका पर विचार कर रही थी।

    अभियोक्ता का मामला यह है कि वह नाबालिग है और घटना के समय उसकी उम्र 11 वर्ष थी। वह घटना से पहले आवेदक को जानती थी। आवेदक ने उसका अपहरण कर अपनी बहन के गांव में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की बहन ने पीड़िता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तदनुसार, वर्तमान आवेदक के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।

    आवेदक ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वह निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्ता सहित नौ गवाहों का ट्रायल किया गया है।

    इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेडिकल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं और मुकदमे के अंतिम निष्कर्ष में पर्याप्त लंबा समय लगने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों में जमानत की प्रार्थना पर ऐसे नियमों और शर्तों पर विचार किया जा सकता है, जो यह न्यायालय उचित और उचित समझे।

    राज्य के वकील ने जमानत आवेदन का विरोध किया और यह प्रस्तुत करते हुए इसे खारिज करने की प्रार्थना की कि घटना के समय अभियोक्ता की उम्र केवल 11 वर्ष थी और उसने वर्तमान आवेदक के खिलाफ अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था। इसलिए वह जमानत पर बढ़ाए जाने का हकदार नहीं है।

    रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अदालत ने पाया कि घटना के समय लड़की की उम्र 12 साल से कम थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "अभियोक्ता से ट्रायल कोर्ट के समक्ष पूछताछ की गई और उसने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान आवेदक ने उसका अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया।"

    उपरोक्त को देखते हुए और सतीश जग्गी (सुप्रा) अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फैसला किया कि जमानत का मामला नहीं बनता है।

    केस शीर्षक: अशोक बनाम मध्य प्रदेश और अन्य की स्टेटस।

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