वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी में रखना महिला की गरिमा, व्यक्तिगत और यौन स्वायत्तता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन: याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

11 Jan 2022 8:37 AM IST

  • वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी में रखना महिला की गरिमा, व्यक्तिगत और यौन स्वायत्तता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन: याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

    भारत में वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में दो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी में रखना एक महिला की गरिमा, व्यक्तिगत और यौन स्वायत्तता के अधिकार और भारत के संविधान के तहत निहित आत्म अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है।

    यह याचिकाकर्ता आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेन्स एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) द्वारा न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष लिखित दलीलें दायर करने के बाद आया है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एडवोकेट करुणा नंदी कर रही हैं।

    न्यायालय के समक्ष तीन बार प्रस्तुतियां दी गई हैं; पहला- किसी पूर्व-संवैधानिक प्रावधान की संवैधानिकता का कोई अनुमान नहीं है; दूसरा- वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी से समाप्त करने से कोई नया अपराध नहीं बनेगा और तीसरा, वैवाहिक बलात्कार अपवाद और आक्षेपित प्रावधान अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के संवैधानिक परीक्षणों को पास करने में विफल हो जाते हैं। यह जोड़ा गया कि संवैधानिक न्यायालय अनुच्छेद 13 के तहत विधायी कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना इसे रद्द कर सकता है।

    वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी में रखना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रावधान पीड़ितों की वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण बनाता है जैसे अविवाहित महिलाएं, जीवित या तलाकशुदा साथी, विवाहित महिलाएं और विवाहित लेकिन अब अलग हो गईं महिलाएं।

    यह आगे जोड़ा गया है कि इस तरह के वर्गीकरण का कानून के उद्देश्य के साथ बलात्कार को अपराधी बनाने के लिए कोई उचित संबंध नहीं है जो कि गैर-सहमति वाले संभोग को रोकने और दंडित करने के लिए है।

    याचिका में कहा गया है,

    "इसके अलावा, अपवाद तर्कहीनता से ग्रस्त है और मनमाने ढंग से प्रकट होता है क्योंकि यह एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध रखने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, लेकिन एक पुरुष को जबरन उस महिला के साथ यौन संबंध रखने के लिए नहीं जो उसकी पत्नी नहीं है (लेकिन, उदाहरण के लिए, उसका लिव इन पार्टनर हो)। यह स्पष्ट रूप से मनमाना है और इस प्रकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने एमआरई की राज्य की रक्षा के जवाब में कहा कि विवाह संस्थागत नहीं बल्कि व्यक्तिगत है कुछ भी 'संस्था' को नष्ट नहीं कर सकता है, सिवाय एक क़ानून के जो विवाह को अवैध और दंडनीय बनाता है।"

    इसके अलावा, यह कहा गया है कि वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी में रखना अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत महिला की गरिमा, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत और यौन स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान एक विवाहित महिला के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार का भी उल्लंघन है।

    याचिका में कहा गया,

    " इस प्रकार, कानून के आक्षेपित प्रावधान एक विवाहित महिला के अपने पति के साथ संभोग के लिए ना कहने के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। एक परिणाम के रूप में, आक्षेपित प्रावधान एक विवाहित महिला की संभोग के लिए 'हां' कहने की क्षमता को भी छीन लेते हैं। अपवाद 2 से 375 के दोनों पहलू अनुच्छेद 19(1)(ए) के विपरीत हैं और विवाहित महिला के यौन अभिव्यक्ति और व्यवहार की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करते हैं।"

    यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वैवाहिक बलात्कार के मामलों का एक बहुत कम अनुपात दर्ज किया जाता है, जिनमें झूठे मामले और दोषसिद्धि और भी कम हैं।

    आगे कहा गया,

    "विवाहित महिलाएं अपनी महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को भी ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से हिचकिचाती हैं। सभी आपराधिक न्याय 'गलत नकारात्मक' यानी दोषियों को बरी करने और 'झूठी सकारात्मक' या निर्दोष को दोषी ठहराने का कोई सबूत नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बलात्कार से संबंधित झूठे मामले और यौन उत्पीड़न के मामलों में जहां हमला किया गया और आरोपी के पूर्व यौन संबंध हैं, अन्य आपराधिक कानूनों की तुलना में अधिक दुरुपयोग किया जाता है।"

    सुनवाई के दौरान, पीठ ने आईपीसी की धारा 375 के तहत अपवाद के पीछे विधायी तर्क का पता लगाने का प्रयास किया, जो एक पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को बलात्कार के अपराध से छूट देता है।

    कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में पक्षकार विवाहित हैं और जहां उनकी शादी नहीं हुई है, वहां गुणात्मक अंतर है और प्रथम दृष्टया, यह गुणात्मक अंतर आईपीसी की धारा 375 में जोड़े गए अपवाद में भूमिका निभा सकता है।

    याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि वैवाहिक बलात्कार महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का सबसे बड़ा रूप है, जिसकी कभी रिपोर्ट, विश्लेषण या अध्ययन नहीं किया जाता है।

    वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ याचिकाएं गैर सरकारी संगठनों आरआईटी फाउंडेशन, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ और दो व्यक्तियों द्वारा दायर की गई हैं।

    केस का शीर्षक: आरआईटी फाउंडेशन बनाम भारत संघ एंड अन्य जुड़े मामले

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