मराठी रैपर राजेश मुंगसे पर एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 'अपमानजनक सॉन्ग' पर मामला दर्ज, 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा
Sharafat
13 April 2023 8:15 AM IST
कल्याण कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक कथित अपमानजनक गाने के लिए मराठी रैपर राजेश मुंगसे को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरजी वाघमारे ने मुंगसे की अग्रिम जमानत अर्जी पर महाराष्ट्र पुलिस से जवाब मांगा।
युवसेना कोर कमेटी के सदस्य स्नेहल कांबले ने शिवाजी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि मुंगसे का गाना भाजपा-शिवसेना सरकार का अपमान करता है।
राजेश मुंगसे के खिलाफ आईपीसी की धारा 501 (मानहानिकारक के रूप में जाना जाने वाला प्रिंटिंग या उत्कीर्णन), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और धारा 505 (2) (दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस प्रकार, उन्होंने यह कहते हुए वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका दायर की कि एफआईआर उनके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ थी।
अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में मुंगसे ने दावा किया है कि उन्होंने अपने वीडियो के जरिए आम लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया और वीडियो के माध्यम से प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं।
आवेदन के मुताबिक आरोप अस्पष्ट हैं और इसका मकसद उन्हें परेशान करना है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ बोलने वाले आगामी रैपर की आवाज को दबाने के इरादे से शिकायत दर्ज की गई है।
आवेदन के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने खुद एक ट्वीट कर सरकार की आलोचना की थी लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, उसके पास शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है और सरकार की ओर से किसी के द्वारा कोई पूर्व शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।
केस टाइटल- राजेश भीखचंद मुंगसे बनाम शिवाजी नगर पुलिस थाना