मैनुअल स्कैवेंजिंग: सीवर के अंदर दो ठेका श्रमिकों की मौत के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
Brij Nandan
27 Jun 2023 12:08 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में ग्वालियर में दो श्रमिकों की मौत के बाद राज्य में जारी मैला ढोने की प्रथा पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीवर के अंदर में काम करने के लिए ठेका श्रमिकों की जान चली गई।
चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए कहा,
"भले ही उन्हें उचित देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालत के विभिन्न अधिनियम और आदेश हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कारणों से अपनी जान गंवाते हैं।“
कोर्ट ने राज्य को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ को मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।
15 जून की पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, रेशम मिल इलाके में सीवेज लाइन की सफाई में लगे दो ठेका श्रमिकों की मैनहोल में प्रवेश करने के बाद दम घुटने से मौत हो गई।
मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम "मैनुअल स्कैवेंजर्स द्वारा झेले गए ऐतिहासिक अन्याय और अपमान को ठीक करने और उन्हें सम्मान के जीवन में पुनर्वासित करने के लिए" अधिनियमित किया गया था।
केस टाइटल: संदर्भ में बनाम मध्य प्रदेश राज्य
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