मणिपुर हाईकोर्ट ने कुकी-ज़ो पीड़ितों को सामूहिक रूप से दफनाए जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

Shahadat

3 Aug 2023 7:20 AM GMT

  • मणिपुर हाईकोर्ट ने कुकी-ज़ो पीड़ितों को सामूहिक रूप से दफनाए जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
    Manipur High Court

    मणिपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार सुबह 5 बजे हुई तत्काल सुनवाई के बाद उस प्रस्तावित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जहां हाल ही में जातीय झड़पों में मारे गए कुकी समुदाय के सदस्यों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना है।

    न्यायालय ने कहा कि ''पहले से ही अस्थिर कानून और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने की संभावना और दोनों ओर से बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने के कारण हिंसा और रक्तपात की एक नई लहर भड़कने की संभावना'' को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।

    न्यायालय ने निजी प्रतिवादियों और कुकी-ज़ो समुदाय के प्रतिनिधियों को एक सप्ताह के भीतर वैकल्पिक स्थल के आवंटन के लिए अधिकारियों के पास आवेदन करने की भी अनुमति दी। इसने केंद्र और राज्य सरकारों से मामले में "सौहार्दपूर्ण समाधान" निकालने का प्रयास करने का भी आग्रह किया। यह आदेश इंटरनेशनल मीटीस फोरम द्वारा दायर एक याचिका में पारित किया गया।

    जस्टिस ए. बिमोल सिंह और जस्टिस ए. गुणेश्वर शर्मा की विशेष पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई होनी थी, पहले नहीं की जा सकी, क्योंकि जस्टिस ए. बिमोल सिंह व्यक्तिगत असुविधा के कारण सुनवाई की अध्यक्षता करने में असमर्थ थे और बाद में एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन और जस्टिस गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

    मामले में तात्कालिकता तब और बढ़ गई जब मणिपुर के सब-एडवोकेट जनरल एच. देबेंद्र ने एक्टिंग चीफ जस्टिस का ध्यान इस ओर दिलाया कि दोनों समुदायों की एक बड़ी भीड़ विवादित भूमि के आसपास जमा हो गई है और स्थिति किसी भी समय हिंसा में बदल सकती है। स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के सीनियर वकील एम. हेमचंद्र ने भी तत्काल समाधान की आवश्यकता जताई।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने वकील के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मामले को असूचीबद्ध मामले के रूप में सुबह 6:00 बजे सुनवाई करने का निर्देश दिया।

    सुनवाई के दौरान, भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल समरजीत ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने तनावपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर पहले ही अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सेना के जवानों को तैनात कर दिया।

    आगे की हिंसा और रक्तपात की संभावना पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हाईकोर्ट निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी करने के महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचा:

    1. राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उनकी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुनवाई की अगली तारीख तक विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।

    2. सभी उत्तरदाताओं (नंबर 1-10) को विवादित भूमि और उसके आसपास कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का आदेश दिया जाता है।

    3. उत्तरदाताओं नंबर 11 और 12 के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों को मामले में सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए गंभीर प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुकी-ज़ो समुदाय के प्रतिनिधियों को एक सप्ताह के भीतर दफन उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई।

    हाईकोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 11 और 12 को भी नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को 9 अगस्त 2023 की वापसी योग्य तारीख के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस लेने का निर्देश दिया।

    अदालत के आदेशों का तत्काल प्रसार सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्री को उसी दिन सभी उत्तरदाताओं (नंबर 1-10) को आदेश की प्रतियां जारी करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, पुलिस डायरेक्टर जनरल को प्रतिवादी नंबर 11 और 12 और अन्य संबंधित पक्षों को आदेश देने का काम सौंपा गया।

    मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 9 अगस्त 2023 को लाया जाएगा।

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 35 कुकी पीड़ितों के शवों को तोरबुंग इलाके में दफनाने का फैसला लिया गया, जो मैतेई बस्तियों के करीब है। मैतेई समूहों ने इस कदम पर आपत्ति जताई।

    केस टाइटल: इंटरनेशनल मीटीस फोरम बनाम मणिपुर राज्य

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