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महिला पुलिस अधिकारी पर मणिपुर हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ फेसबुक टिप्पणी के लिए अवमानना कार्रवाई शुरू की, 20 एफबी अकाउंट धारकों को भी नोटिस जारी

LiveLaw News Network
14 Jun 2020 11:53 AM GMT
महिला पुलिस अधिकारी पर मणिपुर हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ फेसबुक टिप्पणी के लिए अवमानना कार्रवाई शुरू की, 20 एफबी अकाउंट धारकों को भी नोटिस जारी
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मणिपुर हाईकोर्ट ने एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू की है। इस महिला पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर न्यायपालिका के खिलाफ अपने फेसबुक अकाउंट पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की है।

एनडीपीएस केस के आरोपी को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अदालत के जमानत देने के बाद मणिपुर पुलिस सेवा की एक अधिकारी थुनाओजम बृंदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ टिप्पणी की थी।

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अधिकारी ने इन आरोपों से इनकार किया कि उसने गवाहों को धमकी दी और उसने न्यायाधीश को 'बीच की उंगली' दिखाई। कोर्ट ने अधिकारी को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। '

न्यायमूर्ति लानुसुंगकुम जमीर और न्यायमूर्ति नोबिन सिंह की पीठ ने बीस फेसबुक खाताधारकों को भी नोटिस जारी किया जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंंट पर न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी पोस्ट की। पुलिस को यह भी निर्देश दिया गया कि वह वर्तमान मामले के संबंध में न्यायपालिका पर लांछन लगाने वाले व्यक्तियों के विवरण एकत्र करना और उनका सत्यापन करना जारी रखे।

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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