पति/पत्नी के खिलाफ उसकी नौकरी को प्रभावित करने के उद्देश्य से गलत आरोप लगाना/शिकायत करना 'मानसिक क्रूरता' है: बॉम्बे हाईकोर्ट

Sparsh Upadhyay

21 Feb 2021 11:24 AM GMT

  • Making Unfounded Allegations/Complaints Against Spouse With A View To Affect His/Her Job Amounts To Causing Mental Cruelty: Bombay High Court

    Image Source: High Court Bar Association, Nagpur's Website

    यह देखते हुए कि पति के आचरण से यह प्रतीत होता है कि एक या दूसरे तरीके से उसने अपनी पत्नी की सेवा को प्रभावित करने का इरादा किया था - बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर खंडपीठ) ने हाल ही में फैमिली कोर्ट, नागपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जिसके जरिए पत्नी के पक्ष में तलाक की डिक्री दी गई थी।

    न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति पुष्पा वी. गनेदीवाला की खंडपीठ ने विशेष रूप से माना,

    "... पति या पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ अभियोग में निराधार आरोप लगाना या पति या पत्नी की नौकरी को प्रभावित करने की दृष्टि से शिकायत करना उक्त पति या पत्नी के लिए मानसिक क्रूरता का कारण बनता है।"

    न्यायालय के समक्ष मामला

    25 सितंबर 2014 को याचिका संख्या ए -459 / 2012 में परिवार न्यायालय, नागपुर द्वारा पारित तलाक के लिए डिक्री को चुनौती देने वाले पति द्वारा परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी।

    संक्षेप में तथ्य

    अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी-पत्नी की शादी 27 अप्रैल 2008 को हुई थी। उक्त विवाह से एक बच्चे का जन्म 03 मार्च 2009 को हुआ था।

    14 मई 2012 को, पत्नी ने याचिका संख्या A459 / 2012 दायर की और क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की।

    उक्त कार्यवाही में यह आरोप लगाया गया कि उसके पति और उनके परिवार के सदस्य प्रतिवादी-पत्नी के साथ-साथ मानसिक रूप से भी दुर्व्यवहार कर रहे थे।

    अपीलार्थी द्वारा दायर किया गए लिखित बयान में, आरोप से इनकार किया गया था और यह विशेष रूप से निवेदन किया गया था कि प्रतिवादी-पत्नी और उसके परिवार के सदस्य 'राजपूत' जाति के थे, लेकिन उन्होंने 'राजपूत भट्ट' से संबंधित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया (रोजगार हासिल करने के लिए)।

    यह भी पति द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उसकी पत्नी मिर्गी से पीड़ित थी और इस तथ्य का खुलासा प्रतिवादी के परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी शादी से पहले नहीं किया गया था।

    पार्टियों ने फैमिली कोर्ट के सामने सबूत पेश किए और उसी पर विचार करने के बाद, फैमिली कोर्ट के जज ने माना कि प्रतिवादी-पत्नी ने साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता-पति उसके साथ क्रूरता के साथ व्यवहार कर रहे थे।

    इसलिए, न्यायिक निर्णय से, परिवार न्यायालय क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए एक डिक्री पारित करने के लिए आगे बढ़ा।

    कोर्ट का अवलोकन

    शुरुआत में, अदालत ने उल्लेख किया कि पति द्वारा दायर लिखित बयान में, ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी कि पत्नी मिर्गी से पीड़ित थी और यह तथ्य उसके बयान के दौरान पहली बार उठाया गया था।

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने देखा,

    "पति द्वारा इस संबंध में कोई दलील न देने के कारण, पत्नी के पास इस आरोप का मुकाबला करने के लिए कोई अवसर नहीं था कि वह मिर्गी से पीड़ित थी। इस प्रकार यह तथ्य पहली बार साक्ष्य में लगाए गए आरोप के रूप में बना रहा लेकिन साबित नहीं हुआ।"

    पति के आरोपों के बारे में कि उसकी पत्नी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी, न्यायालय ने टिप्पणी की,

    "पति ने रिकॉर्ड पर अख़बार की कटिंग रखी जिसके द्वारा यह इंगित किया गया कि उसने पत्नी के नियोक्ता के समक्ष पत्नी के खिलाफ विभिन्न शिकायतें की हैं। हालांकि यह देखा गया है कि इस तरह के आरोप लगाए गए हैं; लेकिन पति द्वारा उस संबंध में किसी भी सबूत का नेतृत्व नहीं किया गया।"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने इन बेबुनियाद आरोपों पर विचार किया था और यह बताने के लिए आगे बढ़े कि पति के इस आचरण से पत्नी को मानसिक क्रूरता हुई।

    अंत में, कोर्ट ने कहा,

    "क्रूरता के आधार पर पत्नी को तलाक के लिए एक डिक्री देने के लिए परिवार न्यायालय को उचित ठहराया जाता है। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमें पारिवारिक न्यायालय अपील में कोई योग्यता नहीं मिली।"

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