सेक्‍शन 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का आदेश किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है जहां वह व्यक्ति हो, जिसके खिलाफ यह आदेश दिया गया हो; निवास स्‍थान महत्वपूर्ण नहींः दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 Dec 2021 7:09 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि अधिमा‌नित क्षेत्राधिकार में एक व्यक्ति की उपस्थिति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत उसके खिलाफ भरण-पोषण के लिए दायर आवेदन के समय भरण-पोषण के उक्त आदेश के निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा।

    ज‌स्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि संहिता की धारा 128 जो भरण-पोषण के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, 'जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ यह दिया गया हो' शब्दों का प्रयोग करती है और न कि वह कहां रह रहा है या उसकी स्थायी संपत्ति कहां है।

    अदालत ने कहा,

    "सीआरपीसी की धारा 128 के तहत जनादेश स्पष्ट रूप से किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा भरणपोषण के आदेश को किसी भी स्थान पर जहां वह व्यक्ति, जिसके खिलाफ यह किया गया हो, उसे लागू करने का प्रावधान करता है।

    संहिता उस अधिकार क्षेत्र के संबंध में पर्याप्त विशेषाधिकार देती है, जहां भरण-पोषण की मांग कर रहा व्यक्ति भरण-पोषण के लिए और उसके बाद के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है।

    इस्तेमाल किए गए शब्द हैं- 'जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ इसे बनाया गया है' और न कि वह कहां रह रहा है या जहां उसकी स्थायी संपत्ति है। इसलिए, भरण-पोषण के लिए आवेदन के समय भौतिक तथ्य पंसदीदा क्षेत्राधिकार में व्यक्ति की उपस्थिति होगी।"

    बेंच फैमिली कोर्ट, द्वारका, नई दिल्ली द्वारा 28 अप्रैल, 2018 को एक दंपति के बीच निष्पादन याचिका पर दायर आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी।

    याचिकाकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति का 1988 में विवाह हुआ था, हालांकि 2000 से वे अलग रहने लगे। पत्नी ने तब एक भरण-पोषण याचिका दायर की थी, जिसमें पति को पत्नी को प्रति माह 1000 और अन्य याचिकाकर्ताओं, बच्‍चों को 500 प्रति माह रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    चूंकि याचिका शुरू में 2005 में दायर की गई थी। पार्टियों के बीच समझौते के कारण उसे वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट के समक्ष भरण-पोषण के आदेश के निष्पादन के लिए एक और निष्पादन याचिका दायर की थी।

    ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निष्पादन याचिका में पार्टियों के मेमो से संकेत मिलता है कि पति बिहार में रहता था। उक्त तर्क के साथ, न्यायालय ने कहा था कि पत्नी बिहार में न्यायालयों के समक्ष भरण-पोषण के आदेश के निष्पादन की मांग कर सकती है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पति के खिलाफ निष्पादन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने इस बात पर नाखुशी जताई कि ट्रायल कोर्ट ने 16 साल पहले 2005 में भरण-पोषण के आदेश पार‌ित होने और निष्पादन के मामले में 4 साल के बाद भरण-पोषण के मुद्दे को उठाया था।

    आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला और उसके बच्चों को देश के कानून के तहत अपने अधिकारों का लाभ उठाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। इसलिए, भरण-पोषण के लिए आवेदन का समय भौतिक तथ्य पसंदीदा क्षेत्राधिकार में व्यक्ति की उपस्थिति होगी।"

    सीआरपीसी की धारा 128 में प्रावधान है कि,

    "किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा भरण-पोषण का आदेश किसी भी स्थान पर, जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ यह ‌दिया गया हो, लागू किया जा सकता है, ऐसे मजिस्ट्रेट के पक्षकारों की पहचान और देय भत्ते का भुगतान न करने के बारे में संतुष्ट होने पर.."

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट मल्लिका परमार ने कहा कि पत्नी संहिता के अधिकार क्षेत्र में है क्योंकि जब भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर किया गया था और उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया था, तब पति दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में था।

    वहीं दूसरी ओर पति की ओर से पेश एडवोकेट कुणाल मल्होत्रा ​​ने यह तर्क देते हुए याचिकाकर्ता की दलील का पुरजोर विरोध किया कि सीआरपीसी की धारा 126 में भरण-पोषण के संबंध में धारा 125 के तहत प्रक्रिया और कार्यवाही पर चर्चा की गई है, न कि उसके निष्पादन के लिए।

    न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत प्रावधान और न्यायालयों के निष्कर्ष भरण-पोषण के मामलों में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर स्पष्ट और निश्चित थे। मामले के तथ्यों पर, कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने बिहार में अदालतों का दरवाजा खटखटाया हो सकता है, जहां पति ने कथित तौर पर अपने स्थायी निवास और अचल संपत्ति का जिक्र किया था। हालांकि, दिल्ली की अदालत में आवेदन का उसका अधिकार भी कायम था।

    अदालत ने निष्पादन याचिका के नए निर्णय के निर्देश के साथ, फैमिली कोर्ट, द्वारका, नई दिल्ली में कार्यवाही को वापस रखते हुए, आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए याचिका को अनुमति दी।

    केस शीर्षक: आशा देवी और अन्य बनाम मुनेश्वर सिंह @मुन्ना

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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