'मजिस्ट्रेट को बी-समरी रिपोर्ट खारिज करते समय दिमाग का इस्तेमाल करना, कारणों को दर्ज करना चाहिए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी मामले को खारिज किया

LiveLaw News Network

3 Sept 2021 9:55 AM IST

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी मामले में पुलिस द्वारा दायर बी-समरी रिपोर्ट को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट को कारण दर्ज करना चाहिए। आगे कहा गया है कि इस तरह के कारणों को विस्तृत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खारिज करते समय दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।

    न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा,

    "विवेकपूर्ण विचार का प्रयोग केवल उस आदेश में प्रदर्शित होता है जिसमें मजिस्ट्रेट सोच-विचार को प्रदर्शित करने के आदेश के लिए इसमें कारण शामिल होना चाहिए, क्योंकि कारणों को दर्ज करना जरूरी है।"

    आगे कहा,

    "कारण निर्णय लेने वाले की सोच के बीच, विचाराधीन विवाद और आने वाले निर्णय के बीच लाइव लिंक हैं। कानून की जांच को बनाए रखने के लिए न्यायिक आदेश के लिए तर्क और दिमाग का प्रयोग अभेद्य है। हर परिस्थिति में कारणों को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग का उपयोग करना चाहिए।"

    पृष्ठभूमि

    इस मामले में याचिकाकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस द्वारा दायर बी-समरी रिपोर्ट की अस्वीकृति से व्यथित था। उस पर आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी का अपराध दर्ज किया गया था। मामला मंजूनाथ बी.पी. द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसकी संपत्ति भुगतान में चूक के लिए एक नीलामी में याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई थी।

    शिकायतकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उन्हें नीलामी की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करने की धमकी दी थी, जो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए एक निजी शिकायत दर्ज की गई और जांच का आदेश दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद 'बी' समरी रिपोर्ट दर्ज की। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत 'बी' समरी रिपोर्ट की स्वीकृति के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर की मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता का शपथ बयान दर्ज किया और रिपोर्ट के अवलोकन पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और समन जारी करने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश को रद्द करने की मांग की।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता केएन नीतीश ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरे आरोप को आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। उन्होंने दावा किया कि शिकायत केवल इसलिए दर्ज की गई क्योंकि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की संपत्ति खरीदी है। इसके अलावा, यह दावा किया गया कि मजिस्ट्रेट ने 'बी' समरी रिपोर्ट को खारिज करते हुए और आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देते हुए कथित अपराध के संबंध में अपना दिमाग नहीं लगाया।

    अधिवक्ता बीजी नमिता महेश ने तर्क दिया कि पुलिस ने जांच की है और अदालत ने 'बी समरी' रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। यह ट्रायल का मामला है और इस स्तर पर मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।

    जांच - परिणाम

    कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर गौर किया और कहा,

    "घटनाओं का उपरोक्त क्रम स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि दूसरा प्रतिवादी, संपत्ति का एक असंतुष्ट मालिक, नीलामी में संपत्ति खो चुका है, नीलामी खरीदार यानी याचिकाकर्ता को सबक सिखाना चाहता है और तदनुसार, है। आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज करता है।"

    अदालत ने कहा,

    "अगर शिकायत आईपीसी की धारा 506 के तहत देखी जाती है, तो यह आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता की किसी भी कार्रवाई को आईपीसी की धारा 503 से नहीं जोड़ती है।"

    इसमें कहा गया है कि यह केवल इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता संपत्ति का नीलामी खरीदार है। हालांकि, कानूनी माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है। इसलिए, कानूनी कृत्य को आपराधिक रंग देने का इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता है।

    मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर विचार करने पर अदालत ने कहा,

    "आदेश का सरसरी तौर पर अवलोकन यह इंगित करेगा कि मजिस्ट्रेट की ओर से दिमाग का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट केवल यह इंगित करता है कि, शिकायतकर्ता के मौखिक शपथ कथन और शिकायत के साथ जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अवलोकन किया क्योंकि यह प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के मामले का खुलासा करता है, एक आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देता है और समन जारी करता है, जिससे सीआरपीसी की धारा 191(1)(b) के तहत मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है और आपराधिक मुकदमे शुरू होता है।"

    न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा,

    "आदेश जो सीआरपीसी की धारा 191(1)(बी) के तहत संज्ञान लेते हुए आपराधिक मुकदमे को गति प्रदान करता है, उस पर दिमाग के प्रयोग होना चाहिए, विशेष रूप से विषय याचिका जैसे मामलों में जहां जांच चल रही है। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज शिकायत पर आदेश दिया जाता है और जांच के बाद पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दर्ज की जाती है।"

    आगे कहा कि केवल इसलिए कि एक शिकायतकर्ता एक विरोध याचिका दायर करता है और अपनी विरोध याचिका के संबंध में एक बयान देता है, मजिस्ट्रेट को ऐसी विरोध याचिका से दूर नहीं किया जाना चाहिए। यह मजिस्ट्रेट पर 'बी' समरी रिपोर्ट, विरोध याचिका पर विचार करने के लिए बाध्य है और रिकॉर्ड पर सबूत और उसकी खोज को रिकॉर्ड करें कि वह 'बी' समरी रिपोर्ट को क्यों खारिज किया गया और विरोध याचिका को स्वीकार किया गया है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय एक गैर-संज्ञेय अपराध होने का आरोप, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत प्रक्रिया का पुलिस द्वारा पालन किया जाना चाहिए था। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया, मामले की शुरुआत में ही मजिस्ट्रेट को संदर्भित किए बिना किया गया है।

    आपराधिक मामलों का पंजीकरण

    अदालत ने कुछ असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं की करतूत से आपराधिक मामलों के पंजीकरण के तेजी से बढ़ने पर ध्यान दिया जैसा कि इस मामले में पाया जाता है। चंद्रपाल सिंह और अन्य वी. महाराज सिंह और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाती है, उन्हें इस तरह के अपराध के आरोप का संज्ञान लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

    अदालत ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि सामान्य परिस्थिति में, जब संज्ञान लेने वाले आदेश में दिमाग का इस्तेमाल न होने की मुहर होती है, तो मामले को नए सिरे से विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा जा सकता है। इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में, जहां प्राथमिकी दर्ज करने और शिकायत को कथित अपराध से दूर-दूर तक नहीं जोड़ने के मामले में त्रुटि भी है। इस मामले को फिर से विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजना उचित नहीं समझता हूं।

    केस का शीर्षक: नागराज राव सी.एच. बनाम बैंगलोर राज्य के एस.पी.पी.

    केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 8922/2017

    आदेश की तिथि: 17 अगस्त, 2021

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट के.एन.नीतीश; प्रतिवादी के लिए एडवोकेट नमिता महेश बीजी।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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