एफआईआर के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश में 'प्रथम दृष्टया संतुष्टि के कारणों' के ना होने पर रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि शिकायत में सामग्री विवरण शामिल हैं: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

22 Feb 2023 6:46 PM IST

  • एफआईआर के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश में प्रथम दृष्टया संतुष्टि के कारणों के ना होने पर रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि शिकायत में सामग्री विवरण शामिल हैं: मद्रास हाईकोर्ट

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि प्रथम दृष्टया मामले के बारे में मजिस्ट्रेट कैसे संतुष्ट थे, इस पर कारणों को दर्ज करने के अभाव में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि केवल जब शिकायत पर एक यांत्रिक आदेश पारित किया जाता है, तो कारणों को सूचीबद्ध न करने के कारण उसे रद्द किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हालांकि यह कहना सही है कि न्यायालय को आरोपों के आधार पर कारणों को रिकॉर्ड करना होगा कि वह प्रथम दृष्टया मामले के बारे में कैसे संतुष्ट हुआ, इससे याचिकाकर्ता को तभी लाभ होगा जब दूसरे प्रतिवादी द्वारा केवल शिकायत दी गई है और विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत की सराहना किए बिना यांत्रिक रूप से एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया हो।"

    अदालत ने कहा कि हालांकि यह बेहतर होता कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कारण दर्ज किए होते, लेकिन शिकायत में महत्वपूर्ण विवरण होने पर यह आदेश को रद्द करने का कारण नहीं हो सकता था। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि आदेश बिना दिमाग लगाए पारित किया गया था।

    यदि इसने कारणों को रिकॉर्ड किया होता कि न्यायालय प्रथम दृष्टया मामले के बारे में संतुष्ट क्यों हुआ जो कि एक बेहतर आदेश हो सकता था, लेकिन वह आदेश को रद्द करने का कारण नहीं हो सकता, भले ही शिकायत में भौतिक विवरण शामिल हों। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बिना दिमाग लगाए आदेश पारित किया गया है।

    वर्तमान मामले में, वास्तव में शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता की फर्म में काम कर रही थी] जब याचिकाकर्ता ने अनुचित और अवांछित तरीके से उससे संपर्क किया। याचिकाकर्ता को अश्लील संदेश भेजने की आदत थी और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। एक मौके पर, जब उसने उसकी मांगों का जवाब नहीं दिया, तो वास्तव में शिकायतकर्ता को कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

    इस प्रकार, मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156 (3) के तहत एक याचिका दायर की गई थी। मजिस्ट्रेट को यह भी सूचित किया गया कि पुलिस उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने में विफल रही है।

    याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए आरोपों का प्रतिवाद किया कि वास्तव में शिकायतकर्ता ने अपने पद का दुरुपयोग करके और नकली वाउचर जारी करके और खातों में हेराफेरी करके कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया था।

    शिकायत दर्ज होने के बाद, वर्तमान शिकायत को काउंटर के रूप में दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि विवादित आदेश एक गूढ़ आदेश था और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के लिए किसी औचित्य के बारे में बात नहीं करता था।

    याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए शिकायत की सत्यता पर भी सवाल उठाया कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद भी शिकायतकर्ता सेवा में बनी रही। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि उत्पीड़न सच होता, तो वह अपनी सेवा जारी नहीं रखती।

    अदालत ने कहा कि कथित मकसद का परीक्षण तभी किया जा सकता है जब विस्तृत जांच की जाए। वर्तमान मामले में, वर्तमान स्तर पर सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। चूंकि सामग्री एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना सही था।

    अदालत ने कहा कि अगर जांच के निष्कर्ष के बाद, कोई पर्याप्त सामग्री एकत्र नहीं की गई या यदि शिकायत को प्रेरित पाया गया, तो याचिकाकर्ता उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र था।

    केस टाइटल : सी कस्तूरीराज बनाम द स्टेट

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (मद्रसा) 64




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