मद्रास हाईकोर्ट ने निजी स्कूल और नगर पालिका द्वारा सरकारी स्कूल के खेल के मैदान के अवैध इस्तेमाल से संबंधित मामले में स्वत: संज्ञान लिया

LiveLaw News Network

17 Dec 2021 12:33 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    गैर-खेल संबंधी गतिविधियों के लिए निजी स्कूल और स्थानीय नगरपालिका द्वारा सरकारी स्कूल के खेल के मैदान के उपयोग से संबंधित मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु ने नोट किया,

    "प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि प्रतिवादियों द्वारा निजी स्कूल के पक्ष में अनुमति कैसे दी जा सकती है जब भूमि निजी स्कूल से संबंधित नहीं है और यह एक सरकारी भूमि है। प्रतिवादी अधिकारी आगे स्पष्ट करें कि कैसे आयुक्त, उधगमंडलम नगर पालिका ने खेल के मैदान के रूप में निर्धारित भूमि में सामग्री और मशीनरी को डंप करने के लिए दिनांक 27.11.2021 को आदेश जारी किया।"

    कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उपरोक्त स्थिति शिक्षा विभाग के अधिकारियों की विफलता को दर्शाती है।

    पृष्ठभूमि

    साल 2001 में जिला कलेक्टर, नीलगिरी द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें सरकारी जमीन को सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। एक निजी स्कूल को भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक खेल के मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी गई।

    27 नवंबर, 2021 को उधगमंडलम नगर पालिका आयुक्त द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें डंपिंग मशीनरी और अन्य सामग्री के लिए जमीन के उपयोग की अनुमति दी गई। उक्त आदेश निजी स्कूल को संबोधित किया गया था।

    अदालत इस बात से हैरान है कि जब स्कूल के खेल का मैदान सरकारी जमीन है और उस पर निजी स्कूल का मालिकाना हक नहीं है तो इस तरह का रवैया कैसे अपनाया जा सकता है।

    इसके बाद अदालत को सूचित किया गया कि निजी स्कूल नामित खेल के मैदान का ताला और चाबी अपने पास रखता है। इसलिए आयुक्त की ओर से उक्त पत्र निजी स्कूल को संबोधित किया गया।

    जांच - परिणाम

    कोर्ट ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से यह भी पाया कि निजी स्कूल खेल के मैदान में कचरा फेंक रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि निजी स्कूल खेल के मैदान का उपयोग करके पार्किंग शुल्क ले रहा है।

    अदालत ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया और इस प्रकार आदेश दिया;

    "उपरोक्त के मद्देनजर, यह अदालत इस मुद्दे का संज्ञान लेती है कि कैसे कलेक्टर ने दिनांक 24.12.2001 को निजी स्कूल को सरकार की जमीन को खेल के मैदान के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने का आदेश पारित किया था और आगे यह भी बताएं कि निजी स्कूल को मान्यता कैसे दी जा सकती है, जब खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली भूमि उसकी नहीं होती है। प्रतिवादी अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है।"

    फिलहाल, प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस मुद्दे के संदर्भ में निर्णय लें और यदि आदेश पारित करते समय कोई गलती की गई है, तो उसे तदनुसार ठीक किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस बीच, खेल के मैदान में पड़ी सामग्री को तुरंत हटा दिया जाएगा और खेल के मैदान का उपयोग केवल सरकारी स्कूल द्वारा खेल गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। तदनुसार प्रतिवादी खेल के मैदान का पूरा क्षेत्र सुरक्षित बनाए रखें ताकि इसका उपयोग सरकारी स्कूल के छात्र विशेष रूप से खेल संबंधी गतिविधियों के लिए कर सकें।"

    मामले को अब 20 जनवरी, 2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    केस का शीर्षक: के. उषा बनाम जिला कलेक्टर एंड अन्य (पीआईएल)

    केस नंबर: डब्ल्यूपी/26864/2021

    आदेश की कॉपी पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:

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