मद्रास हाईकोर्ट ने 23 जून को अन्नाद्रमुक में यथास्थिति बहाल के सिंगल जज के आदेश को रद्द किया
Brij Nandan
2 Sept 2022 11:19 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने अन्नाद्रमुक पार्टी में 23 जून, 2022 को यथास्थिति बहाल करने के सिंगल जज के आदेश को रद्द किया।
जस्टिस एम दुरईस्वामी और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ ने एडप्पादी पलानीस्वामी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया।
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश का आदेश कानून की पहुंच से बाहर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है।
यह प्रस्तुत किया गया कि 11 जुलाई को आयोजित सामान्य परिषद की बैठक, जिसमें ओ पनीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और कोषाध्यक्ष के रूप में उनके पद से निष्कासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उचित प्रक्रिया के बाद आयोजित किया गया था।
अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों के इस तर्क को भी चुनौती दी कि सामान्य परिषद के विचार को बहुमत की इच्छा के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ईपीएस पक्ष ने तर्क दिया कि इस तरह का विवाद लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर प्रहार करेगा और देश में बने हर कानून को चुनौती देगा।
अपीलकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि बैठक का उद्देश्य पूरा हुआ और इस बात पर जोर दिया कि पार्टी उप-नियमों ने सामान्य परिषद के सदस्यों को शक्तियां दी हैं।
उन्होंने आगे कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश ने पार्टी में एक कार्यात्मक गतिरोध पैदा कर दिया है क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं।
दूसरी ओर, प्रतिवादी-ओपीएस पक्ष ने तर्क दिया कि पार्टी में प्राथमिक सदस्यों को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने 11 जुलाई की बैठक को नोटिस जारी करने के तरीके को भी चुनौती दी। नोटिस पार्टी मुख्यालय द्वारा जारी किया गया था, जबकि उप-नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नोटिस को समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाना था।
प्रतिवादियों ने मांग को चुनौती दी और बहुमत की इच्छा होने का दावा करने वाले पार्टी सदस्यों द्वारा प्राप्त हस्ताक्षर में कुछ विसंगतियों पर प्रकाश डाला।
एडप्पादी पलानीस्वामी के लिए सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन, अरियामा सुंदरम, विजय नारायण और ओ पनीरसेल्वम और अम्मन वैरामुथु के लिए सीनियर वकील गुरु कृष्णकुमार, अरविंद पांडियन और वकील एके श्रीराम पेश हुए।
केस टाइटल: ई पलानीस्वामी बनाम ओ पनीरसेल्वम
केस नंबर: OSA 227 of 2022