'मामूल' लेने ने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करें: मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

25 Jun 2022 6:17 AM GMT

  • मामूल लेने ने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करें: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने तीन साल के लिए वेतन के समयमान में तीन चरणों में कटौती की सजा के आदेश को चुनौती देने वाली सेवानिवृत्त उप-निरीक्षक की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने और इस तरह लोगों के कल्याण को प्रभावित करने पर चिंता व्यक्त की।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम का विचार था कि जब भी रिश्वत प्राप्त करने का पता चलता है तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने चाहिए। इन अपराधों को बिना किसी नरमी या गलत सहानुभूति के निपटाया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा:

    "ऐसे सभी मामलों में जहां रिश्वत लेने का पता लगाया जाता है, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने हैं, जिन्होंने रिश्वत ली है। इन अपराधों की प्रभावी निगरानी आसन्न और वारंट है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं कि पुलिस अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों में मामूल (रिश्वत) प्राप्त करने पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जाए और इस संबंध में अपराधों को बिना किसी नरमी या गलत सहानुभूति दिखाए कानून के अनुसार निपटाया जाए।"

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

    लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अत्यधिक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखेगा। इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए कोई जगह या गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अपनी रिपोर्ट में जांच अधिकारी के पूरे निष्कर्षों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा मामूल प्राप्त करने का आरोप सिद्ध होता है। हालांकि, दी गई सजा तीन चरणों में वेतन में कटौती के लिए है।

    अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने पर भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामूल को लेने के लिए कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। इससे भ्रष्टाचार के प्रति अधिकारियों की संवेदनहीनता का पता चलता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह तकलीफदेह है कि लाभकारी योजनाओं और सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए लोक सेवकों द्वारा विभिन्न रूपों में रिश्वत मांगी जाती है। कुछ मामलों में उच्च अधिकारियों द्वारा और जिम्मेदार उच्च अधिकारी भ्रष्टों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असंवेदनशील हैं। भ्रष्ट आचरण केवल पैसे की मांग और स्वीकृति नहीं है, बल्कि विभिन्न रूपों में भ्रष्ट प्रथाएं प्रचलित हैं।"

    वर्तमान मामले में रिट याचिकाकर्ता को वर्ष 1977 में ग्रेड- II पुलिस कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था और उसे विशेष पुलिस उप-निरीक्षक के स्तर तक पदोन्नत किया गया। 2010 में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। सेवा के दौरान ज्ञापन इस आरोप के साथ जारी किया गया कि वह मि. रवि से सप्ताह में दो बार 50 / - रुपये का मामूल प्राप्त कर रहा था, जो TASMAC दुकान के पास चारपाई की दुकान चलाता है।

    इसकी जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसने जांच के बाद प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हो गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तीन साल के लिए तीन चरणों के वेतनमान में कटौती की सजा दी और तीन साल के लिए भविष्य की वेतन वृद्धि को स्थगित करने के लिए कटौती की अवधि संचालित होगी। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलों को खारिज कर दिया गया। इसलिए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि उसके पास लगभग 35 वर्षों तक सेवा का बेदाग रिकॉर्ड है। उक्त आरोप निश्चित झूठी शिकायत पर आधारित हैं। उसने यह भी तर्क दिया कि जांच उचित तरीके से नहीं की गई है और जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, उनकी आपूर्ति नहीं की गई। उसने यह भी कहा कि सजा सेवानिवृत्ति के अंत के दौरान दी गई। इस प्रकार, इस तरह की सजा को लागू नहीं किया जा सकता। उसने पुलिस महानिदेशक द्वारा दिनांक 27.05.2010 को जारी सर्कुलर पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि अनुशासनात्मक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दी गई सजा को सेवा की अवधि के दौरान ही लागू किया जा सकता है।

    विशेष सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादियों ने यह कहते हुए इस तर्क का विरोध किया कि दी गई सजा वेतन के समयमान में तीन चरणों में कटौती की है और यह दी गई है, जब याचिकाकर्ता सेवा में था। इसलिए, यह लागू करने योग्य है। सजा के लिए समय के पैमाने में कमी के बराबर मौद्रिक मूल्य वसूल किया जाना है। इस प्रकार, विचाराधीन सर्कुल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है।

    उन्होंने आगे कहा कि विस्तृत जांच करने के बाद सजा दी गई है। इस प्रकार इसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे में याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

    याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया गया है, वह लागू नियमों के अनुरूप है, न कि स्वयं निर्णय। वर्तमान मामले में अदालत ने दी गई सजा की मात्रा के संदर्भ में कोई दोष नहीं पाया।

    अदालत ने वर्तमान परिदृश्य में रिश्वतखोरी के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। यह देखा गया कि ममूल प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों ने अतिक्रमण और अन्य अवैधताओं की अनुमति दी। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को भारी परेशानी और असुविधा हुई और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

    अदालत ने कहा कि भले ही उच्च अधिकारियों को इन अपराधों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे कम करने के लिए बहुत कम प्रयास किए। ज्यादातर मामलों में विभागीय कार्रवाई ही शुरू की गई और कुछ मौकों पर मामूली सजा भी दी गई।

    अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार विरोधी विंग को मजबूत किया जा सकता है और सार्वजनिक कार्यालयों में समय-समय पर औचक छापे/निरीक्षण किए जा सकते हैं। इसके अलावा, अधिकारियों की संपत्ति और देनदारियों को समय-समय पर सत्यापित किया जा सकता है और आय से अधिक संपत्ति की निगरानी की जा सकती है। अदालत ने कहा कि सरकारी कार्यालयों को उचित निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी भ्रष्टाचार विरोधी के क्षेत्र में सुझाव/विशेषज्ञ राय ले सकते हैं और सार्वजनिक विभागों में भ्रष्ट आचरण से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं।

    केस टाइटल: के कुमारदास बनाम सरकार के प्रधान सचिव और अन्य

    केस नंबर: 2015 का WP नंबर 2507

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (पागल) 267

    याचिकाकर्ता के वकील: डॉ.आर.संपतकुमार

    प्रतिवादी के लिए वकील: एस अनीता, विशेष सरकारी वकील

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story