मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया; नई सामान्य परिषद की बैठक के आयोजन का निर्देश

Avanish Pathak

17 Aug 2022 10:46 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को अन्नाद्रमुक पार्टी की आम परिषद की नई बैठक आयोजित करने का आदेश दिया। अदालत ने यथास्थिति का भी आदेश दिया, जैसा स्थिति 23 जून को थी यानी 11 जुलाई को सामान्य परिषद की बैठक होने से पहले। अदालत ने देखा कि केवल समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पास ही सामान्य परिषद को बुलाने की शक्तियां थीं।

    जस्टिस जी जयचंद्रन की पीठ ने इस प्रकार तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम द्वारा पार्टी से उनके निष्कासन और 11 जुलाई को आयोजित अन्नाद्रमुक पार्टी की आम परिषद की बैठक को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। सामान्य परिषद के एक अन्य सदस्य पी वैरामुथु ने भी जनरल काउंसिल की बैठक को चुनौती दी है।

    11 जुलाई को महापरिषद की बैठक के दौरान ओ पनीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और कोषाध्यक्ष के पद से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद, एडप्पादी पलानीस्वामी को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में चुना गया था। जिसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ओपीएस और ईपीएस के दो समूहों के बीच झड़पें हुईं। नतीजा यह हुआ कि राजस्व मंडल अधिकारी ने पार्टी मुख्यालय को सील कर दिया। एकल पीठ ने हाल ही में आरडीओ को नए अंतरिम महासचिव को चाबियां सौंपने का निर्देश दिया और पुलिस को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कोई अप्रिय घटना न हो।

    इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को ओपीएस की याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने और तीन सप्ताह के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।

    जब मामला पहली बार जस्टिस कृष्णन रामासामी की पीठ के समक्ष रखा गया था तो ओपीएस ने मुख्य न्यायाधीश को मुकदमा दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया क्योंकि जस्टिस रामासामी ने सामान्य परिषद की बैठक को रोकने से इनकार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि पीठ ने आदेशों में उनके खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की थी।

    इसके बाद, एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए ओपीएस की जमकर खिंचाई की कि यह एक सस्ती प्रथा है और अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उन्हें कानूनी रूप से इसका समाधान करना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अभ्यावेदन वापस लिए जाने के बाद एकल न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया और मामले को जस्टिस जी जयचंद्रन की वर्तमान पीठ के समक्ष रखा गया।

    बहस के दौरान, ओपीएस पक्ष ने तर्क दिया कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के अनुमोदन के बिना कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि ओपीएस को 1.5 करोड़ प्राथमिक सदस्यों द्वारा पार्टी समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था और इस प्रकार केवल 2,665 सदस्यों वाली सामान्य परिषद द्वारा लिया गया निर्णय उन्हें उस पद से नहीं हटा सकता था।

    ईपीएस पक्ष ने तर्क दिया कि 11 जुलाई को एक सामान्य परिषद की बैठक बुलाने का निर्णय 23 जून को सामान्य परिषद की बैठक के दौरान लिया गया था, जब पार्टी के 2,500 से अधिक सदस्यों ने अनुरोध किया था। पार्टी के उपनियमों के अनुसार, जब कम से कम एक बटा पांच सदस्यों ने एक सामान्य परिषद की बैठक बुलाने के लिए एक लिखित अनुरोध किया हो तो इस तरह के लिखित अनुरोध के 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाई जा सकती है।

    यह भी निवेदन किया गया कि चूंकि 11 जुलाई को बैठक बुलाने की इस घोषणा का प्रसारण किया गया और सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, इसे एक नोटिस माना जा सकता है। जबकि बैठक बुलाने के लिए 15 दिन का नोटिस जरूरी था, लेकिन पार्टी के सदस्यों के पांचवें हिस्से द्वारा बैठक की मांग किए जाने पर यह जरूरी नहीं था। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 11 जुलाई को आयोजित सामान्य परिषद की बैठक उचित नियमों और प्रक्रिया का पालन करके आयोजित की गई थी।

    विपरीत पक्ष ने जवाब दिया कि एक सामान्य परिषद की बैठक बुलाने का निर्णय लेने से पहले ओपीएस ने बैठक छोड़ दी थी।

    ईपीएस पक्ष ने यह भी प्रस्तुत किया कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पद पर चुनाव कराने के लिए कार्यकारी परिषद के निर्णय को 23 जून की आम परिषद की बैठक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और इसलिए ये पद समाप्त हो गए थे। यह भी निवेदन किया गया कि सामान्य परिषद के निर्णय को उस दल के निर्णय के रूप में लिया जाना चाहिए जो एकल नेतृत्व चाहता है।

    इसका ओपीएस पक्ष ने विरोध किया, जिसने प्रस्तुत किया कि 23 जून की बैठक के लिए मसौदा प्रस्ताव में अनुसमर्थन के मुद्दे पर कोई उल्लेख नहीं था और इस प्रकार ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता था।

    केस टाइटल: ओ पनीरसेल्वम बनाम अन्नाद्रमुक और अन्य

    केस नंबर: OA 368 of 2022

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