मद्रास हाईकोर्ट ने सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी तमिल अभिनेत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

27 April 2022 8:04 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी तमिल अभिनेत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

    मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने मंगलवार को तमिल अभिनेत्री तमिलसेल्वी उर्फ मीरा मिथुन द्वारा दायर अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिस पर उनकी आगामी फिल्म "पिया कानोम (Peiya Kaanom)" के निर्माताओं के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।

    न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की पीठ ने पुलिस विभाग को अभिनेत्री को गिरफ्तार करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

    सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के साथ पठित आईपीसी की धारा 294 (बी), 153, 504, 505 (आई) (बी) और 506 (आई) के तहत आरोपित अभिनेत्री ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

    निर्माता सुरुलिवेल द्वारा दायर एक शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी।

    अपनी याचिका में, अभिनेत्री ने दावा किया कि कथित घटना के समय वह एक अंतिम संस्कार में शामिल हो रही थी।

    उसने आगे दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसने निर्माता से बकाया की मांग की थी।

    उनके मुताबिक, प्रोड्यूसर ने धमकी दी है कि वह उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराएंगे।

    आगे दावा किया कि वे इस मामले में निर्दोष हैं और कथित घटना से किसी भी तरह से जुड़ी नहीं हैं।

    जब मामला कोर्ट के सामने आया तो सरकारी वकील ने एक्ट्रेस को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया।

    उन्होंने आगे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अभिनेत्री को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया में इस तरह की अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने की आदत है।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मामले में पूछताछ लंबित है और गिरफ्तारी आवश्यक है।

    जब अदालत ने पूछा कि क्या अभिनेत्री को पहले भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया है, तो सरकारी वकील ने कहा कि उसे पहले अभद्र भाषा के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज किया गया था। जमानत दी गई है।

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अभिनेत्री को अग्रिम जमानत न देना उचित समझा और पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: एम थमिलसेल्वी @ मीरा मिथुन बनाम द स्टेट

    केस नंबर: सीआरएल ओपी 9481 ऑफ 2022

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