"क्रॉस-एग्जामिनेशन का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं": मद्रास हाईकोर्ट ने वकील के असंवेदनशील सवाल पूछने पर महिला वादियों से माफी मांगी
Shahadat
25 Nov 2022 12:04 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने महिला वादियों के क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान अपमानजनक सवालों के जरिये वकील की असंवेदनशीलता के लिए चार महिला वादियों से माफी मांगी।
चार महिलाएं (वादी) वीआर मणि (मृतक) की पत्नी और बेटियां हैं। बेटे की चाह में मणि ने पहली पत्नी को छोड़ दिया और फिर प्रतिवादी नंबर एक से शादी कर ली, जिसने बेटे यानी प्रतिवादी नंबर दो को जन्म दिया।
दोनों पक्षों के बीच संपत्ति विवाद में बचाव पक्ष के वकील ने "आपत्तिजनक तरीके" से मणि की पहली पत्नी से सवाल किया। वकील ने कहा कि वह कमजोर चरित्र की है, यहां तक कि उसकी दो बेटियों के पितृत्व पर भी सवाल है। अदालत ने पाया कि उक्त आरोप किसी भी वैध सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है।
जस्टिस चक्रवर्ती ने माफी मांगते हुए कहा कि इस तरह का प्रकरण कोर्ट की निगरानी में हुआ और तीनों बेटियों को आश्वासन दिया कि वे बेटों की तरह ही अच्छी हैं।
बार के ब्रदर मेम्बर ने ऐसा किया, जो कोर्ट की निगरानी में भी हुआ। इसलिए इस स्तर पर भी यह न्यायालय विशेष रूप से प्रतिवादी एक और सामान्य रूप से वादी से अपनी क्षमायाचना व्यक्त करता है। क्रॉस-एग्जामिनेशन का उद्देश्य वादियों के मन में अमिट निशान पैदा करना या उन्हें अपमानित करना नहीं है। यह समय है कि हम उन वादियों के प्रति थोड़ी अधिक सहानुभूति हैं, जो बड़े पैमाने पर समाज की ओर से हमसे संपर्क करते हैं ... यह न्यायालय बेटियों से उचित क्षमा याचना करता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि वे सभी उद्देश्यों के लिए पुत्र के समान हैं और यही हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 का तात्पर्य है।
पृष्ठभूमि
वादी ने दावा किया कि मणि ने अपनी पहली शादी के निर्वाह के दौरान अवैध रूप से पहली प्रतिवादी से शादी की। उनकी मृत्यु के बाद वादियों ने संपत्ति के सौहार्दपूर्ण विभाजन के लिए प्रतिवादियों से संपर्क किया। उन्हें सूचित किया गया कि मणि ने पहले ही दूसरे प्रतिवादी (पुत्र) को समझौता विलेख से संपत्ति आवंटित कर दी, इसलिए संपत्ति नहीं बची। इस प्रकार, वादी ने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाया। इसे चुनौती देते हुए प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि संपत्तियां पैतृक प्रकृति की हैं। इस प्रकार, इसे स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए, जिसे मृतक ने दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में तय किया था।
इसके अलावा, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि यह मानते हुए भी कि संपत्ति पैतृक है, बेटियां हिस्से की हकदार नहीं हैं। अगर संपत्ति को पहले से ही हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा विभाजित किया गया तो यह प्रस्तुत करना होगा कि वादी दिवंगत वीआर मणि की बेटियां नहीं हैं।
दूसरी ओर, उत्तरदाताओं (मूल वादी) ने तर्क दिया कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य हैं कि संपत्ति प्रकृति में पैतृक है। उन्होंने इंगित किया कि हालांकि अपीलकर्ताओं का दावा है कि पहली वादी तलाकशुदा पत्नी है, उन्होंने इसके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। वादी के स्थानांतरण प्रमाण पत्र से पता चलता कि दिवंगत वीआर मणि उनके पिता थे। इस प्रकार, प्रतिवादी के पास पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि वह सहदायिक नहीं है और केवल स्व-अर्जित संपत्तियों में अधिकार का दावा कर सकता है।
अदालत प्रतिवादियों से सहमत और संतुष्ट थी कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी। अदालत ने कहा कि नाजायज विवाह से पैदा हुआ अपीलकर्ता को सहदायिक के दर्जे तक नहीं बढ़ाया जा सकता और इस प्रकार, समझौता शून्य है।
इस प्रकार न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की। अदालत ने हालांकि, प्रत्येक पक्ष को शेयरों की सीमा को संशोधित किया। अदालत ने उत्तरदाताओं को बाद में मध्यम लाभ का दावा करने की स्वतंत्रता भी दी।
केस टाइटल: लीलावती और अन्य बनाम कमला और अन्य
केस साइटेशन: लाइवलॉ (Mad) 479/2022
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