मद्रास हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों को COVID 19 टेस्ट का परिणाम छुपाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी
LiveLaw News Network
6 July 2020 3:31 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने स्टाफ/वर्कफोर्स को चेतावनी जारी की है कि यदि किसी समय यह पाया जाता है कि एक ही घर में रहने वाले किसी भी अधिकारी / कर्मचारी सदस्य और / या उनके परिवार के सदस्यों का COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया और इसके बावजूद संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सदस्य क्वारंटीन अवधि के दौरान कोर्ट/कार्यालय में आता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
शनिवार को जारी एक सर्कुलर में हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 6 जुलाई से हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के सीमित कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट सोमवार से पूरे स्टाफ के साथ कामकाज फिर से शुरू कर रहा है, हालांकि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोर्ट ने पिछले महीने नॉवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण 2 डिवीजन बेंच और 4 सिंगल बेंच तक अपने कामकाज को प्रतिबंधित कर दिया था।
हाईकोर्ट कैंपस में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्न घोषणाएं होंगी।
(ए) मास्क का उपयोग करना;
(ख) प्रवेश करते समय इंट्री प्वॉइंट पर लिक्विड साबुन से हाथ धोना,
(ग) हाथों को बार-बार साफ करना;
घ) तापमान जांचने के लिए थर्मल स्कैनिंग से गुजरना;
ई) खांसी, सर्दी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण नहीं होना;
च) सह-रुग्णताओं का व्यक्ति नहीं;
छ) कंटेनमेंट एरिया से नहीं आ रहा है या कंटेनमेंट एरिया में नहीं रहता है ;
ज) कर्मचारी यदि महिला है तो वह गर्भवती न हो,
ण) परिवार के सदस्य COVID -19 से संक्रमित नहीं हैं
यह कहा गया है कि उन लोगों को उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी जो स्वयं घोषणा पत्र जमा नहीं कर रहे हैं।
यह निर्देशित किया जाता है कि अधिकारियों / कर्मचारियों के सदस्यों में खांसी, सर्दी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण हैं; सह-रुग्णता वाले व्यक्ति; गर्भवती महिला; कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले, उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे।
इसके अलावा, यदि अधिकारी / कर्मचारी सदस्य और / या उनके परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हैं, तो COVID-19 टेस्ट के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सदस्य परीक्षा परिणाम नकारात्मक होने तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे।
इसके अलावा, यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी सदस्य और / या उनके परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हैं, और उनमें से किसी सदस्य का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है, संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सदस्य उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
"यदि अधिकारी / कर्मचारी सदस्य के परिवार के किसी सदस्य का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है तो संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सदस्य, सीधे संपर्क व्यक्ति होने के नाते, तुरंत खुद का COVID-19 टेस्ट करवाएगा और दिशानिर्देशों के अनुसार खुद को क्वारंटीन करेगा।
उप सहायक रजिस्ट्रार और उससे ऊपर के संवर्ग के सभी अधिकारियों को सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। प्रशासनिक पक्ष के सभी प्रमुखों (अनुभाग अधिकारियों - सीट-वार) से सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होने की उम्मीद की जाती है। अनुभाग के सभी अनुभागों / प्रमुखों के चिंतित अधिकारी / ओवरसियर स्टाफ के नंगे न्यूनतम की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जो कि अगले आदेश तक स्टाफ के 50% सदस्यों के लगभग रोटेशन के समय एक कार्यालय में उपस्थित हों, और शेष 50% स्टाफ सदस्य घर पर काम करते हैं।
"जहां तक संभव हो, अधिकारियों / कर्मचारियों के सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक दूरी रखने का पालन करने के लिए अपने स्वयं के वाहन का उपयोग कार्यालय तक पहुंचने के लिए करें।
अधिकारी / कर्मचारी सदस्य मास्क पहनेंगे और प्रवेश द्वार पर दिए गए तरल साबुन का उपयोग करके अपने हाथ धोएंगे।