मद्रास हाईकोर्ट ने आरओ को 102 पोस्टल बैलट के साथ अदालत में आने को कहा जिन पर ग़ौर किए बिना एन मुरुगुमारन को चुनाव में विजयी घोषित किया गया

LiveLaw News Network

7 Jan 2020 10:00 AM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने आरओ को 102 पोस्टल बैलट के साथ अदालत में आने को कहा जिन पर ग़ौर किए बिना एन मुरुगुमारन को चुनाव में विजयी घोषित किया गया

    शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट ने उन 102 पोस्टल बैलट को पेश करने को कहा है। 2016 के विधानसभा चुनावों में कट्टूमन्नारकोविल विधानसभा सीट से उम्मीदवार को विजयी घोषित करने कि लिए इन वोटों को नहीं गिना गया था।

    वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में कट्टूमन्नारकोविल सुरक्षित विधानसभा सीट से एआईएडीएमके के एन मुरूगुमारन को विजयी घोषित किया गया था जिन्होंने वीसीके के प्रमुख थिरुमवालवन को 87 वोटों से हराया था।

    इसके बाद थिरुमवालवन ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मतगणना में रिटर्निंग ऑफ़िसर (आरओ) ने सभी पोस्टल बैलट की संख्या को इसमें शामिल नहीं किया था। अदालत को कहा गया कि आरओ ने एक पोस्टल बैलट को उस पर 'मार्किंग' नहीं होने की वजह से रद्द कर दिया और 'वोटरों की पहचान नहीं' के आधार पर 100 मतों को रद्द कर दिया।

    न्यायमूर्ति सीवी कर्तिकेयन कि एकल पीठ ने आरओ आर मुथूकुमारस्वामी को उन बैलट के साथ अदालत में हाज़िर होने को कहा ताकि इस पर उचित निर्णय लिया जा सके। अदालत ने कहा,

    "मेरी राय में चुनाव याचिका में कोई निर्णय तभी लिया जा सकता है जब अदालत उन 102 बैलट के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जिसे आरओ ने रद्द कर दिया।"

    अदालत ने कहा कि वह इसकी जाँच किए बिना इस पर फ़ैसला नहीं दे सकती और कहा कि यह आदेश सिर्फ़ अदालत अपनी संतुष्टि के लिए दे रही है ताकि वह बैलटों के रद्द होने के कारण को जान सके।

    अदालत ने रजिस्ट्री को आर मुथूकुमारस्वामी को को 20 जनवरी को रद्द किए गए उन 102 बैलटों के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश देने को कहा।



    Tags
    Next Story