मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 रुपये की रिश्वत लेने वाले कोर्ट स्टाफ की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को बरकरार रखा

LiveLaw News Network

30 March 2022 7:00 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 रुपये की रिश्वत लेने वाले कोर्ट स्टाफ की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को बरकरार रखा

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला बरकरार रखा। इस फैसले में कोर्ट रीडर द्वारा दस रुपये की रिश्वत लेने के लिए सजा के रूप में उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश दिया गया है।

    जस्टिस शील नागू और जस्टिस एम.एस. भट्टी याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें अदालत को याचिकाकर्ता के निलंबन की अवधि के लिए सजा और बकाया राशि के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    मामले के तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता जेएफएमसी, जबलपुर की अदालत में क्रिमिनल रीडर के रूप में कार्यरत है। उसे कोर्ट के विजिलेंस अथॉरिटी ने शिकायतकर्ता से 10 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसी के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1966 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एक जांच शुरू की गई। इसमें उनके खिलाफ तीन आरोप लगाए गए थे। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें तीनों आरोपों का दोषी ठहराया और दंड के रूप में पद से उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश दिया।

    अपीलीय प्राधिकारी ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने तब न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें उसे दो आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन रिश्वत के आरोप में 10 रुपये को सही ठहराया गया। इसलिए, उसके दण्ड में हस्तक्षेप नहीं किया गया।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि शिकायतकर्ता द्वारा उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसके अपराध को स्थापित करने के लिए उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि नियोक्ता द्वारा कोई जाल नहीं बिछाया जा सकता, क्योंकि ऐसी शक्ति विशेष रूप से लोकायुक्त के पास है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि अदालत ने उनके खिलाफ तीन आरोपों में से दो को हटा दिया है, इसलिए उन पर लगाया गया जुर्माना कथित कदाचार के लिए अनुपातहीन है।

    इसके विपरीत, राज्य ने प्रस्तुत किया कि जुर्माना लगाने के आदेश उचित और उचित है। आगे यह तर्क दिया गया कि अनुशासनिक कार्यवाही के प्रत्येक दस्तावेज पर विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है। इस प्रकार, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, इसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया।

    राज्य ने यह भी तर्क दिया कि विभागीय जांच में हस्तक्षेप रिट कोर्ट द्वारा किया जा सकता है यदि जांच एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी या निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की स्थिति में आयोजित की गई। इसलिए, चूंकि वर्तमान मामले में कोई भी घटना उपलब्ध नहीं है, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

    पक्षों की प्रस्तुतियां और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों की जांच करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के दावों के विपरीत इस मामले में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इसके विपरीत कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता पर उसके खिलाफ गवाही नहीं देने का दबाव डाला।

    कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता की उपरोक्त स्वीकारोक्ति न केवल याचिकाकर्ता के पूरे बचाव को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है, बल्कि हमें याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए भी मजबूर करती है, क्योंकि वह स्वयं गवाह पर दबाव बनाने का प्रयास करके प्रक्रिया के दुरुपयोग का दोषी है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना सबूत का मामला है। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत में और 21/07/2008 (उदा. पी/5 सी) को दर्ज किए गए बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने उसे अगली तारीख पर 10/- रुपये लाने के लिए कहा है। इस प्रकार तदनुसार सुनवाई की अगली तिथि पर उन्होंने याचिकाकर्ता को 10/- रुपये की रिश्वत दी।

    तदनुसार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,

    इस प्रकार, हमारे विचार में याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और विशेष रूप से जांच के दौरान भी उसके आचरण को देखते हुए, जब उसने शिकायतकर्ता पर अनुकूल गवाही देने के लिए अनुचित दबाव डालने का प्रयास किया। इसलिए याचिकाकर्ता का यह निवेदन है कि विभागीय जांच करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया या मामला बिना सबूत के है, गलत है।

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने माना कि रिकॉर्ड में लाए गए सबूतों के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता के अनुरूप है। कोर्ट ने आगे देखा कि आदेश के उक्त भाग की अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सही पुष्टि की गई। नतीजतन, याचिका खारिज कर दी गई।

    केस शीर्षक: कनक कुमार श्रीवास्तव वी रजिस्ट्रार जनरल और अन्य

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