मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्रकारों की लाइव रिपोर्टिंग की मांग वाली याचिका पर कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

LiveLaw News Network

25 Jun 2021 8:14 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्रकारों की लाइव रिपोर्टिंग की मांग वाली याचिका पर कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की।

    जनहित के मामलों से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग लेने और रिपोर्ट करने के अपने मौलिक अधिकारों का दावा करते हुए चार पत्रकारों ने लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    लीगल जर्नलिस्ट नुपुर थपलियाल (विधि संवाददाता, लाइव लॉ), स्पर्श उपाध्याय (विशेष संवाददाता, लाइव लॉ), अरीब उद्दीन अहमद (विधि संवाददाता, बार एंड बेंच) और राहुल दुबे (लीगल जर्नलिस्ट, दैनिक भास्कर) ने एमपी वीडियो कांफ्रेंसिंग एंड ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम, 2020 को चुनौती दी है। यह नियम थर्ड पार्टी को को वर्चुअल अदालती कार्यवाही तक पहुंचने से रोकते हैं और नागरिकों के लिए सार्वजनिक मंच पर रीयल-टाइम रिपोर्टिंग में मीडियाकर्मियों को कठिनाई का कारण बनते हैं।



    कोर्ट ने जब अपनी आईटी विंग को अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक को अनावश्यक देरी के बिना साझा करने के लिए ई समिति के प्रस्ताव को प्रभावी करने का निर्देश दिया था, इसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया।

    न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि,

    "उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक को साझा करने के संबंध में उच्च न्यायालय की ई-कोर्ट समिति के दिनांक 14.06.2021 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। कोर्ट ने बिना किसी अनावश्यक देरी के उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उच्च न्यायालय के आईटी विंग को निर्देश दिया।"

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग स्वप्निल त्रिपाठी के फैसले में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन की जाएगी और जैसा कि इस संबंध में न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।

    ध्य प्रदेश उच्च न्यायालय प्रशासन ने पहले एक हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि उन्होंने फैसला किया है कि वह अपनी वेबसाइट पर वेब लिंक प्रदान करना शुरू कर देगा ताकि इसे एक्सेस किया जा सके और अदालती कार्यवाही ऑनलाइन मोड देखी जा सके जो वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है।

    उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा और लाइव लॉ द्वारा एक्सेस किए गए बयान की प्रति में आगे कहा गया है कि कोर्ट ने वेबलिंक प्रदान करने की मंजूरी दे दी है और इस आशय का एक प्रस्ताव 15 जून को उच्च न्यायालय के कंप्यूटर और ई-समिति की बैठक के अनुसार पारित किया गया, जो 14 जून को आयोजित की गई थी।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता पेश हुए, जिनकी सहायता अधिवक्ता मनु माहेश्वरी ने की।

    न्यायालय ने पहले कहा था कि कोई भी मीडियाकर्मियों के न्यायालय की कार्यवाही को लाइव रिपोर्ट करने के अधिकार पर विवाद नहीं कर सकता है। हालांकि, इसकी हाईकोर्ट की ई-समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए।

    केस का शीर्षक: नुपुर थपलियाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर और अन्य।

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