कार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने वाले वकील पर लगा 10,000 का जुर्माना, कोर्ट ने कहा- अदालत के प्रति उचित सम्मान और आदर दिखाने में विफल
Amir Ahmad
2 Aug 2025 12:35 PM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (1 अगस्त) को वकील पर कार में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जहां औपचारिकता के तहत पेश होने में ढील दी जा सके और इससे अदालत की गरिमा से समझौता होता है।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए थे और कार में बैठकर ही अपनी दलीलें रखीं।”
अदालत ने कहा,
"वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस की सुविधा उन वकीलों की सुविधा के लिए दी गई, जो अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपनी दलीलें पेश करने में असमर्थ हैं। यह ऐसी सुविधा नहीं है, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की औपचारिकता में ढील दी जा सके। इस तरह अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचे और अदालत के प्रति उचित सम्मान और आदर न दिखाया जाए।"
इसके बाद अदालत ने वकील पर अदालत के प्रति अविवेकपूर्ण और घोर उपेक्षापूर्ण कृत्य के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, जबलपुर के खाते में जमा की जाए और इसे वापस नहीं किया जाए।
खंडपीठ ने मामले को 26 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
केस टाइटल: अमृत होन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर निपटान आयोग (WP-5443-2015)

