'शांतिपूर्वक विरोध करने के नागरिकों के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ 'नफरत' रोकने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
Sharafat
21 July 2023 9:31 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर बेंच) ने बुधवार को हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ फैलाई जा रही 'नफरत' को रोकने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता।
बेंच ने कहा,
"जहां तक याचिकाकर्ता की दलील है कि बहुत नफरत फैलाई जा रही है, हमारे विचार में, यह केवल याचिकाकर्ता की कल्पना है। यदि कोई घटना होती है जो कानून की सीमाओं को पार करती है तो यह केवल तभी होता है जिन प्राधिकारियों को ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है, उन्हें लागू किया जा सकता है। वर्तमान मामले में हमें नहीं लगता कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को परमादेश की रिट के माध्यम से कम किया जा सकता है।"
जय लंकेश पार्टी/राष्ट्रीय रावण सेना द्वारा अपने अध्यक्ष सुबोध शुक्ला के माध्यम से दायर जनहित याचिका में अन्य बातों के अलावा, 'असामाजिक तत्वों' को फिल्म आदिपुरुष की लोकप्रियता और प्रचार में बाधा पैदा करने से रोकने की प्रार्थना की गई है।
जनहित याचिका में फिल्म देखने वालों की संख्या बढ़ाने" के उद्देश्य से राज्य सरकार को फिल्म को कर-मुक्त करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया।
इस आदेश में न्यायालय ने एक स्पष्ट टिप्पणी की कि किसी भी फिल्म को "कर-मुक्त" करने का निर्णय राज्य के विवेक के अंतर्गत आता है और किसी भी तरीके से कर लगाने या हटाने का निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट नहीं दी जा सकती।
इसके अलावा, न्यायालय ने याचिका की अन्य प्रार्थनाओं पर भी विचार करने और अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तरदाताओं को "सोशल मीडिया या समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि सहित संचार के किसी भी माध्यम में कोई भी समाचार प्रकाशित या प्रस्तुत नहीं करने का निर्देश देना और ऐसा करने वाले व्यक्तियों को रोकना" शामिल था, जो याचिका के अनुसार रावण और ब्राह्मणों के नाम पर हिंदुओं की नफरत भरी तस्वीरें फैला रहे हैं।
अपने आदेश में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तरदाताओं को सोशल मीडिया आदि पर कोई भी समाचार प्रकाशित न करने की निषेधाज्ञा देने का सवाल विचार के लिए नहीं उठता है।
इन टिप्पणियों के साथ जनहित याचिका खारिज कर दी गई।
संबंधित समाचार में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म "आदिपुरुष" के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी।
जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए "प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता" के आधार पर फिल्म प्रमाणन में हस्तक्षेप करना अनुचित है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग मामले में फिल्म के निर्माता द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका और एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 'आदिपुरुष' फिल्म के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।
केस टाइटल - जय लंकेश पार्टी / राष्ट्रीय रावण सेना बनाम भारत संघ [WP 15519/2023]
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