मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायालय को गलत सूचना देने के लिए पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
LiveLaw News Network
5 March 2022 3:59 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना एक मामले में जमानत आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में न्यायालय को गलत जानकारी देने के लिए एक स्टेशन हाउस अधिकारी पर लगाया।
जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर हही थी। इसे पहले अदालत द्वारा पारित अपने जमानत आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदकों द्वारा स्थानांतरित किया गया। जमानत आवेदन की अनुमति दी गई, इस तथ्य के सत्यापन के तहत कि आवेदक पहली बार अपराधी है। हालांकि, जमानत देने के दौरान यह पता चला कि आवेदक का इससे पहले को आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
आवेदकों के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें उक्त तथ्य की जानकारी नहीं है। इसलिए, उन्होंने जमानत आदेश से पहले अपराधी होने की शर्त को हटाने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की। अदालत ने नोट किया कि जमानत आदेश के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि तर्क के समय एक विशिष्ट बयान दिया गया कि आवेदक पहली बार अपराधी है।
"यह देखा गया कि आवेदकों ने गलत जानकारी दी है या अपने वकील से ही भौतिक जानकारी को छुपाया है। उसने वकील को इस न्यायालय के समक्ष इस तरह का बयान देने के लिए दबाव बनाया। ऐसी परिस्थितियों में दिनांक 11.1.2022 का आदेश सही ही पारित किया गया है, लेकिन इसे देखते हुए आवेदकों द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति के अनुसार, यह न्यायालय इस आवेदन को अनुमति देना उचित समझता है।"
अदालत ने तब संबंधित एसएचओ पर अपना ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। न्यायालय ने कहा कि अधिकारी ने न्यायालय को गलत जानकारी प्रदान की और परिणामस्वरूप, उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
"संबंधित एसएचओ द्वारा केस डायरी के साथ भेजे गए रिकॉर्ड से यह देखा जाता है कि आवेदकों का पुलिस स्टेशन-मोती नगर, जिला-सागर में कोई आपराधिक अतीत नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि सत्यापन पर ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान आवेदकों के खिलाफ रजिस्टर्ड आपराधिक मामले पाए हैं। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित एसएचओ द्वारा गलत जानकारी वर्तमान आवेदकों के आपराधिक पूर्ववृत्त के तथ्य को दबाते हुए महाधिवक्ता कार्यालय को भेजी गई। ऐसी परिस्थितियों में यह कोर्ट राजकुमारी बाई बाल निकेतन के खाते में संबंधित थाना प्रभारी, पुलिस थाना मोती नगर, जिला सागर के खाते में 25000/- रुपये (पच्चीस हजार) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सात दिनों के भीतर जमा किया जाए।"
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन के संबंध में अदालत ने आवेदकों के पहली बार अपराधी होने की शर्त को उनके जमानत आदेश से हटाकर इसकी अनुमति दी।
केस का शीर्षक: अजय कोरी एस और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य
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