मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की गलत रिपोर्टिंग के कारण पुलिस अधिकारी को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी

LiveLaw News Network

21 Feb 2022 5:14 PM IST

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    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में सरकारी वकील (पैनल वकील) की गलत रिपोर्टिंग के कारण पुलिस अधिकारी को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है।

    न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एक जमानत आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें न्यायालय ने दिनांक 18.01.2022 के आदेश के तहत डीएनए रिपोर्ट मांगी थी।

    हालांकि, सुनवाई की अगली तारीख को रिपोर्ट पेश नहीं की गई। कोर्ट ने पैनल वकील की इस दलील पर गौर किया कि डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल 12.05.2021 को भेजा गया था।

    इस प्रकार न्यायालय ने दिनांक 02.02.2022 के आदेश में कहा,

    "इसी तरह की परिस्थितियों में एक बार सैंपल भेजे जाने के बाद आमतौर पर टेस्ट के लिए 45 दिन लगते हैं। जब संबंधित लैब से सूचना प्राप्त होती है तो रिपोर्ट एकत्र की जाती है और अदालत के समक्ष पेश की जाती है। इस मामले में लगभग 8 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।"

    कोर्ट ने कहा,

    "डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर भोपाल के पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र दाखिल करें कि थाना खजूरी सड़क, भोपाल के एसएचओ ने डीएनए रिपोर्ट की आपूर्ति क्यों नहीं की जिसके लिए नमूना 12/05/2021 को भेजा गया था और यह भी सूचित करेंगे कि इस न्यायालय का समय बर्बाद करने और समय पर डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए जिम्मेदार अपराधी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।"

    कोर्ट के निर्देश के बावजूद अगली सुनवाई की तारीख में न तो एसपी भोपाल का कोई हलफनामा दाखिल किया गया और न ही डीएनए रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई।

    नतीजतन, कोर्ट ने दिनांक 08.02.2022 के आदेश के तहत डीएनए रिपोर्ट के साथ उनकी उपस्थिति का निर्देश देते हुए एसएचओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

    सुनवाई की अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित एसएचओ ने प्रस्तुत किया कि पैनल के वकील ने न्यायालय को गलत तरीके से सूचित किया था कि डीएनए सैंपल 12.05.2021 को एकत्र किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि एक आरोपी फरार था और सैंपल क्रमशः 11.02.2022 और 15.02.2022 को एकत्र किया गया था। उक्त तथ्यों को जानने के बाद न्यायालय ने पैनल वकील को उसकी ओर से गलत संचार के लिए फटकार लगाई, जिसके कारण थानेदार को एस.एच.ओ. खामियाजा भुगतना पड़ा।

    पीठ ने कहा कि पैनल वकील द्वारा गलत रिपोर्टिंग के कारण, यह न्यायालय एसएचओ को उपस्थित रहने और पुलिस अधीक्षक, भोपाल को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देने के लिए बाध्य किया था। पैनल वकील के हाथ में इस तरह की गलत रिपोर्टिंग एक गंभीर मुद्दा है जो न्यायालय की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अदालत राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल वकील द्वारा दिए गए बयानों पर विश्वास करती है, कार्रवाई के आदेश मामले में लिया जाना है, लेकिन इंदर सिंह मुजाल्दा द्वारा किए गए निवेदनों से यह स्पष्ट है कि पैनल वकील द्वारा दिया गया बयान तथ्यात्मक रूप से गलत था।

    एसएचओ की दलीलों के मद्देनजर, उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया, जैसा कि एसपी, भोपाल से एक हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता थी। अदालत ने उन्हें डीएनए रिपोर्ट जमा करने के लिए 45 दिन का समय भी दिया।

    अंत में, न्यायालय ने महसूस किया कि पैनल वकील की ओर से गलत रिपोर्टिंग के कारण अधिकारी को जिस परेशानी से गुजरना पड़ा, उसे स्वीकार करना आवश्यक है।

    बेंच ने कहा,

    "पैनल वकील द्वारा गलत रिपोर्टिंग के कारण सरकारी अधिकारी को हुई असुविधा के लिए यह न्यायालय माफी मांग रहा है।"

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