मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 में 3 साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या के लिए मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया

Brij Nandan

27 Jun 2023 2:24 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 में 3 साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या के लिए मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को पलट दिया है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों द्वारा की गई जांच "बेहद अनौपचारिक तरीके" से की गई थी।

    जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस ए.के. पालीवाल की पीठ ने मामले में आरोपी विजय उर्फ पिंटिया को दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया और उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

    दोषी ने विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012), बुरहानपुर द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 (2), 376 एबी, 302, 201 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(i)(k)(m)(r) और 6 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता यानी तीन साल की लड़की अपनी दादी के साथ अपने घर के बाहर गई थी। हालांकि, थोड़ी देर की अनुपस्थिति के बाद दादी के लौटने पर, बच्ची कहीं नहीं मिली। तीन दिन बाद, राहगीरों को पीड़ित का निर्जीव शरीर मिला। जांच के दौरान संदेह के आधार पर अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

    अदालत ने पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के खिलाफ किसी भी यौन हमले को स्थापित करने में विफल रहा।

    अदालत ने कहा,

    "पीड़िता के नाखून के सैंपल पहली बार में एकत्र नहीं किए गए थे और जब कुछ दिनों के बाद उसके दफनाए गए शरीर को खोदकर एकत्र किए गए, तो इसका साक्ष्य मूल्य बहुत कम हो गया होगा।"

    अदालत ने शुरू में पीड़िता से नाखून के टुकड़े एकत्र नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए थी। अपीलकर्ता के आसपास के संदेह को स्वीकार करते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि नाखून काटने और अपीलकर्ता की चोटों के बीच डीएनए रिपोर्ट द्वारा स्थापित स्पष्ट संबंध के बिना, आरोपी को केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

    अदालत द्वारा विचार किया गया एक अन्य पहलू पीड़िता की फ्रॉक की पहचान और विवरण था। इसमें कहा गया है कि पीड़िता का नग्न शरीर और फ्रॉक एक दूसरे से 15-45 फीट की दूरी पर पाए गए थे। पीठ ने फ्रॉक के विवरण और पहचान के संबंध में गवाहों के बयानों में विसंगतियों पर प्रकाश डाला। इन विरोधाभासों के कारण, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष निर्णायक रूप से फ्रॉक की पहचान स्थापित करने में विफल रहा।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह पीड़िता की फ्रॉक थी जो डीएनए जांच का विषय थी। यह जांच एजेंसी की ओर से एक बहुत ही गंभीर दोष है। जांच बहुत ही सामान्य तरीके से की गई थी और हम इसकी निंदा करते हैं।"

    सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से पेश वकील अजय शुक्ला ने तर्क दिया कि जांच में केवल तकनीकी खामी को प्रतिकूल रूप से नहीं देखा जाना चाहिए और इससे अभियोजन की समग्र कहानी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

    हालांकि, इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, 'हमें इस दलील में कोई दम नजर नहीं आता क्योंकि अगर जांच में खामी के कारण न्याय नहीं मिल पाता है तो हस्तक्षेप अपरिहार्य है।‘

    प्रतिवादी के वकील ने आगे तर्क दिया कि अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए, पुलिस पर जनता के दबाव के साथ, खामियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

    हालांकि, अदालत ने इस तर्क को ये कहते हुए खारिज कर दिया,

    "पुलिस पर कोई भी दबाव सबूतों की गुणवत्ता को नजरअंदाज करने का कारण नहीं हो सकता है। हम इस तर्क के साथ खुद को समझाने में असमर्थ हैं कि पुलिस पर काम का दबाव या कोई अन्य दबाव कानून की आवश्यकता को कमजोर करने का एक कारण हो सकता है और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत लाने के लिए। हम यह मानने में असमर्थ हैं कि पुलिस पर जनता के दबाव के कारण जांच में ऐसी किसी भी खामी को 'आवश्यक बुराई' माना जा सकता है।"

    अदालत ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत यांत्रिक रूप से प्रश्न तैयार करने और उत्तर दर्ज करने की प्रथा की भी निंदा की। इसमें कहा गया कि मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश से इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मौत की सजा दी गई।

    अदालत ने कहा,

    "हम उम्मीद करते हैं और जोर देते हैं कि अब से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के साथ बातचीत करते समय अदालतें पर्याप्त सावधानी बरतेंगी।

    केस टाइटल: विजय @ पिंटिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य आपराधिक अपील संख्या 2680 ऑफ 2019

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