मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन : सिविल जज जूनियर डिविजन एक्जाम के लिए लॉ ग्रेजुएशन डिग्री में 70% अंक या तीन साल की लॉ प्रैक्टिस अनिवार्य

Sharafat

25 Jun 2023 4:15 AM GMT

  • मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन : सिविल जज जूनियर डिविजन एक्जाम के लिए लॉ ग्रेजुएशन डिग्री में 70% अंक या तीन साल की लॉ प्रैक्टिस अनिवार्य

    मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने हाईकोर्ट के परामर्श से मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया है।

    मुख्य संशोधन सिविल जज जूनियर डिवीजन एक्जाम में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड में है।

    संशोधित नियम 7 के अनुसार, उम्मीदवार परीक्षा के लिए पात्र होंगे यदि उनके पास लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री है और या तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 साल तक वकील के रूप में लगातार प्रैक्टिस करने का अनुभव हो या लॉ में उनका शानदार शैक्षणिक करियर रहा हो, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों" और सामान्य और ओबीसी श्रेणियों के लिए कुल मिलाकर "कम से कम 70% अंक" हासिल किए हों।

    एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक आवश्यक हैं। इससे पहले बैचलर ऑफ लॉ में 3 साल के व्यावहारिक अनुभव या किसी निर्धारित न्यूनतम कुल स्कोर की कोई आवश्यकता नहीं है।

    पात्रता के लिए आयु सीमा वही है, अर्थात, न्यूनतम 21 वर्ष और अगले वर्ष जनवरी के पहले दिन 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, जिसमें नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

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