लुफ्थांसा एयरलाइंस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 2006 के तहत राशि से अधिक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी : दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग

Sharafat

9 March 2023 4:39 PM GMT

  • लुफ्थांसा एयरलाइंस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 2006 के तहत राशि से अधिक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी : दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग

    दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसमें जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष), सुश्री पिंकी, सदस्य (न्यायिक) और श्री जेपी अग्रवाल (सामान्य) शामिल हैं, उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए जिला फोरम के निष्कर्षों को बरकरार रखा है और लुफ्थांसा एयरलाइंस द्वारा यात्री के सामान को गलत तरीके से संभालने के कारण मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

    आयोग ने कहा कि एयरलाइंस माल की संरक्षक है और इसे किसी भी तरह से इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटाया जा सकता है।

    लुफ्थांसा एयरलाइंस के जरिए फ्रैंकफर्ट से लंदन की यात्रा के दौरान यात्री के सात बैग गुम हो गए। बाद में इसे कई दिनों के बाद खराब हालत में उसके पास भेजा गया और पाया कि सभी कीमती सामान गायब हैं। जिला उपभोक्ता आयोग में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि यात्रियों को हुए नुकसान, चिंता और मानसिक पीड़ा के लिए एयरलाइंस द्वारा अपर्याप्त मुआवजा दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद कहा कि एयरलाइंस के कर्मचारी सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही कर रहे थे और केवल सीमित देयता का दावा करके उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। चोरी हुए सामान के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 5000/- अमेरिकी डॉलर और उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च आदि के लिए 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

    जिला आयोग के आदेश को एयरलाइंस द्वारा अपीलीय प्राधिकरण, दिल्ली राज्य आयोग (DSCDRC) के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि 5,000 अमेरिकी डॉलर के भुगतान का आदेश अनुचित है और तर्क दिया गया कि एयरलाइन कंपनी पहले ही मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 2006 के तहत प्रतिवादी यात्री को सद्भावना संकेत के रूप में 61,875 रुपये के दो चेक भेज चुकी है। उसके आधार पर कंपनी ने जिला फोरम के आदेश को निरस्त करने की अपील की।

    यात्री ने कहा कि फोरम के निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं है।

    दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद राज्य आयोग (DSCDRC) ने जिला फोरम के निष्कर्षों को बरकरार रखा और कहा कि यात्री के सामान की सुरक्षित अभिरक्षा और वितरण करने के लिए एयरलाइन को सौंपा गया है। हालांकि, वर्तमान मामले में यह यात्री के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा। एयरलाइन यात्री को 61,875 रुपये के दो चेक देकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं होती है। यात्रा के दौरान यात्रियों के सामान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है जहां उन्हें अपना सामान अपने पास रखने की अनुमति नहीं होती है। एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा यात्री के प्रति दिखाई गई लापरवाही और असंवेदनशीलता को किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता ।

    केस टाइटल - एम/एस. लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस बनाम श्री राजीव वडेराह

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