"मतदाता सूची अभी तक तैयार नहीं, लुधियाना बार चुनाव को पुनर्निर्धारित किया जाए" : पी एंड एच बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Sharafat

1 Dec 2022 3:13 PM GMT

  • मतदाता सूची अभी तक तैयार नहीं, लुधियाना बार चुनाव को पुनर्निर्धारित किया जाए : पी एंड एच बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जिला लुधियाना बार काउंसिल चुनाव कार्यक्रम जो 16 दिसंबर, 2022 को आयोजित करने का प्रस्ताव है, उसे इस तथ्य के मद्देनजर पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए कि स्टेट बार काउंसिल अभी तक मतदाता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओक की खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख एक आवेदक द्वारा किया गया था। आवेदक ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किया था। मामले को बोर्ड में लिया गया और नोटिस जारी किया गया।

    आवेदक ने प्रस्तुत किया कि 15.09.2022 को पंजाब एंड हरियाणा राज्य बार काउंसिल ने 2022-2023 के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की। उन्होंने तर्क दिया कि यह बार एसोसिएशन (संविधान और पंजीकरण) नियम, 2015 के नियम 6 (बी) (i) का उल्लंघन है।

    शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई, 2022 को बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को एक याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जिला बार एसोसिएशन, लुधियाना में 2015 के बार एसोसिएशन (संविधान और पंजीकरण) नियमों के प्रावधानों का पालन किए बिना चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदाता सूची में गैर-वकील और अन्य बिना किसी मतदान अधिकार के शामिल हैं। नोटिस जारी करते समय यह संकेत दिया गया कि एक उचित मतदाता सूची तैयार की जानी है और उक्त सूची के अनुसार चुनाव होना है।

    आवेदक के वकील ने खंडपीठ को अवगत कराया कि आज तक मतदाता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और आगामी बार काउंसिल का चुनाव पिछली मतदाता सूची के आधार पर होना है।

    कोर्ट में मौजूद बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के वकील ने नोटिस को स्वीकार किया और कहा कि केवल लुधियाना जिले के संबंध में मतदाता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि परिषद को 30 नवंबर तक मतदाता सूची के मसौदे पर आपत्तियों का फैसला करना था, लेकिन, आपत्ति वाली सूची 30 नवंबर को बार काउंसिल के पास आ गई। उन्होंने पीठ को आश्वासन दिया कि राज्य बार काउंसिल मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि लुधियाना के संबंध में चुनाव कार्यक्रम को फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि निर्धारित तिथियां सूची को अंतिम रूप देने की समय अवधि के अनुरूप हों।

    इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2023 के पहले सप्ताह में की जानी है।

    [केस टाइटल : सुखविंदर सिंह भाटिया बनाम पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल और अन्य। एसएलपी(सी) नंबर 8414/2022]

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