अचानक लॉकडाउन लगाया गया, प्रवासी मजदूरों के पास पैसे और रहने-खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें जेलों में डाल दिया गया: गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

16 Aug 2021 4:21 AM GMT

  • अचानक लॉकडाउन लगाया गया, प्रवासी मजदूरों के पास पैसे और रहने-खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें जेलों में डाल दिया गया: गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि COVID-19 की पहली लहर के दौरान अचानक लॉकडाउन लागू होने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन उल्लंघन के लिए जेलों में डाल दिया गया था, क्योंकि वे अपने घर जाना चाहते थे, यहां तक कि उनके पास रहने-खाने के लिए कुछ नहीं था।

    न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि,

    "अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया। उस समय की स्थिति को देखते हुए हम उस पर टिप्पणी करने वाले कोई नहीं हैं। प्रवासी मजदूरों के पास राशन नहीं था, भोजन नहीं था, दुकानें बंद थीं और वे घर जाना चाहते थे, लेकिन इतने सारे मजदूरों को जेल में डाल दिया गया। मैंने ऐसी कई जमानत याचिकाओं का निपटारा किया था। क्या वे अपराधी या पीड़ित थे?"

    कोर्ट ने कहा कि COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान (अप्रैल 2021 के दौरान) लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें उस स्थिति में खुद से निपटने के लिए छोड़ दिया गया और लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की गई।

    जज ने सरकारी वकील से पूछा,

    "दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर की मांग अपने चरम पर थी, लेकिन आपने अवैध रूप से रेमडेसिविर बेचने वाले लोगों को पकड़ने की कोशिश की, क्या आपने इसकी व्यवस्था की?"

    कोर्ट ने COVID -19 की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की अनधिकृत खरीद और वितरण के मामलों में असामाजिक गतिविधि अधिनियम (पासा) की रोकथाम पर राज्य सरकार से भी सवाल किया।

    पीठ ने प्राथमिकी और रेमडेसिविर की खरीद में पासा के आह्वान पर भी संदेह जताया और इसे लोगों का ध्यान भटकाने की एक युक्ति करार दिया जब वे उस स्थिति से नाराज थे जिसमें वे दवा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

    बेंच ने कहा कि,

    "इससे यह भी सवाल पैदा हो सकता है कि क्या राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित हुए बिना सभी मामलों में सभी अभियुक्तों/नागरिकों के लिए समान रूप से इस तरह के कड़े उपायों का सहारा लेने के लिए तैयार है, जहां कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से रेमडेसिविर की खरीद और वितरण की शिकायतें आई थीं।"

    महत्वपूर्ण बात यह है कि नकली रेमडेसिविर बेचने के आरोपी लोगों पर पासा लगाने के लिए अहमदाबाद और वडोदरा के पुलिस आयुक्तों पर कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की। कोर्ट सूरत में एक राजनीतिक दल द्वारा 5,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण पर भी इशारा करता रहा।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में गुजरात राज्य सरकार से कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों (पासा) की रोकथाम के तहत लोगों को हिरासत में लेने के लिए सवाल किया था, जबकि पांच हजार इंजेक्शन राजनीतिक दल को वितरित करते हुए पाया गया था।

    न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "प्रजा ने वधारे न डरावो तमे लोगो" (नागरिकों को डराएं नहीं)।

    न्यायमूर्ति उपाध्याय ने इसके अलावा विमुद्रीकरण की अवधि का जिक्र करते हुए कहा कि,

    "नोटबंदी के दौरान क्या हुआ था, जो गरीब लाइन में खड़े थे, उनके हाथ में मुद्रा नहीं थी, वे अमीर लोगों के स्थान पर खड़े थे जो अपने नोटों को बदलना चाहते थे।"

    (न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियां वीडियो में 21:00-46:50 मिनट तक उपलब्ध है।)

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