विवाहित व्यक्तियों का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना 'अवैध': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा से इनकार किया, जुर्माना लगाया

Sharafat

16 Sept 2023 5:53 PM IST

  • विवाहित व्यक्तियों का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अवैध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा से इनकार किया, जुर्माना लगाया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पहले से शादीशुदा व्यक्तियों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया. जिन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    जस्टिस आलोक जैन ने इसे 'अवैध संबंध का क्लासिक मामला' कहा और दोहराया कि विवाहित व्यक्ति अपनी शादी के दौरान दूसरों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते।

    बेंच ने कहा,

    "विवाह से बाहर रहने की किसी की पसंद का मतलब यह नहीं है कि विवाहित व्यक्ति विवाह के दौरान दूसरों के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यह वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन होगा। इस रिट याचिका को दाखिल करना एक तरह का मामला प्रतीत होता है। विवाह की पवित्र संस्था के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले याचिकाकर्ताओं के अवैध कार्य पर इस न्यायालय की मुहर और हस्ताक्षर करने के लिए उपकरण अपनाया गया।"

    दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में लगभग इसी तर्ज पर एक आदेश पारित किया था।

    यह टिप्पणी दंपति द्वारा अपने एक जीवनसाथी से पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए दायर याचिका पर आई। इस जोड़े के अपने-अपने जीवनसाथी से बच्चे भी थे।

    जस्टिस जैन ने टिप्पणी की कि याचिका में बताई गई धमकी की धारणा अस्पष्ट लगती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस व्यक्ति की पत्नी ने उसे 'अवैध संबंध' में पकड़ लिया था जिसे खतरा नहीं माना जा सकता।

    इस प्रकार याचिका में याचिकाकर्ताओं के 'अवैध संबंध' पकड़े जाने पर उसे छुपाने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया गया और अदालत ने यह माना कि इस तरह के खतरे की आशंका नहीं है।

    " यदि निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ जोड़े की कोई वास्तविक शिकायत है, जो कथित तौर पर उनके लिव-इन रिलेशनशिप में हस्तक्षेप कर रहे हैं या यदि उनके जीवन को खतरा है तो वे सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। पुलिस या सक्षम न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर करें या सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत मामला दर्ज करें। हालांकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त उपाय का कोई भी लाभ नहीं उठाया गया और एसएसपी, फ़िरोज़पुर, पंजाब में केवल एक काल्पनिक प्रतिनिधित्व किया गया।"

    नतीजतन यह कहते हुए कि याचिका किसी भी योग्यता से रहित है, अदालत ने इसे 2,500 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

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