सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से निपटने में दिल्ली सरकार से थोड़ी अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

27 Dec 2021 11:47 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिल्ली सरकार से अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से निपटने में थोड़ी अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद करता है।

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिकाकर्ता के अपनी पत्नी के इलाज के लिए उसके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए 4,27,276 रुपये की राशि के दावे की प्रतिपूर्ति को एनसीटी दिल्ली सरकार के (1 मार्च, 2021) खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया।

    याचिकाकर्ता दिल्ली न्यायिक सेवा के एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना का सदस्य है।

    याचिकाकर्ता की पत्नी को चोलोंगियो कार्सिनोमा हुआ था, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है और उसे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में प्रोटॉन थेरेपी से गुजरने की सलाह दी गई थी।

    इसके बाद उन्होंने चेन्नई के अपोलो अस्पताल में अपनी पत्नी को इलाज की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने के लिए एक अन्य याचिका दायर करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता का यह मामला है कि भले ही सरकार ने उनकी पत्नी को उक्त उपचार कराने के लिए अपनी अनापत्ति से अवगत करा दिया था, लेकिन COVID-19 मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण उक्त अनुमति का लाभ नहीं उठाया जा सका।

    सितंबर 2020 में याचिकाकर्ता की पत्नी की हालत बिगड़ने पर उसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान 4,27,276 रुपये खर्ज हुए।

    याचिकाकर्ता ने तब प्रतिपूर्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसे दिल्ली सरकार को जिला सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी को भेज दिया गया था। दिल्ली सरकार ने आक्षेपित आदेश के तहत दावे को खारिज कर दिया था।

    इस प्रकार याचिकाकर्ता का मामला था कि आदेश बिना कोई कारण बताए केवल यह कहकर पारित किया गया कि अस्पताल डीजीईएचएस योजना के तहत एक पैनलबद्ध अस्पताल नहीं है, जिसका याचिकाकर्ता सदस्य है।

    याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि दिल्ली सरकार ने अपने स्वयं के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.07.2010 को यह कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि डीजीईएचएस योजना के तहत लाभार्थी भी दिल्ली के बाहर केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के हकदार होंगे।

    आगे यह तर्क दिया गया कि एक बार यह स्वीकार कर लिया गया कि मेदांता अस्पताल को सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध किया गया है, उसके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता।

    दूसरी ओर, दिल्ली सरकार द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अस्पताल को डीजीईएचएस के तहत सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो उसे प्रतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार नहीं करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

    इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही मेदांता अस्पताल को सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध किया गया है, याचिकाकर्ता डीजीईएचएस का सदस्य है, इसलिए उक्त अस्पताल में किए गए खर्च के लिए प्रतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता।

    कोर्ट ने कार्यालय ज्ञापन पर विचार करते हुए कहा,

    "मेरे विचार में कार्यालय ज्ञापन के विशेष प्रावधानों के तहत चलता है, जो निस्संदेह ऐसी स्थिति को पूरा करने के लिए है जहां डीजीईएचएस के तहत एक लाभार्थी को दिल्ली के बाहर एक अस्पताल में इलाज करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वह सीजीएचएस के साथ सूचीबद्ध हो। उक्त प्रावधान एक कल्याणकारी प्रावधान होने के कारण अपना पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि गुरुग्राम का मेदांता अस्पताल डीजीईएचएस के तहत सूचीबद्ध नहीं है।"

    यह देखते हुए कि आदेश को रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, अदालत ने कहा कि जब याचिकाकर्ता की पत्नी का दिल्ली के बाहर एक अस्पताल में इलाज किया गया था, जिसे चिकित्सा आपात स्थिति में सीजीएचएस के साथ सूचीबद्ध किया गया है, तो दिल्ली सरकार द्वारा दावे को खारिज करने का निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध था।

    पीठ ने कहा,

    "याचिका दिनांक 01.03.2021 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को 4,27,276 रुपये की राशि तत्काल जारी करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए बिलों के जांच के अधीन होगी।"

    कोर्ट ने जिस तरह से दिल्ली सरकार ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज किया, उसे पूरी तरह से गुप्त और चुप रहने वाला आदेश बताते हुए खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि अपने स्वयं के कार्यालय ज्ञापन के प्रभाव पर विचार किए बिना पारित किया गया था।

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट जीसी चावला पेश हुए जबकि एएससी समीर वशिष्ठ दिल्ली सरकार के लिए पेश हुए।

    केस का शीर्षक: पीडी गुप्ता बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार एंड अन्य।


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