ED ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया, 5 जून को आदेश सुनाएगा दिल्ली कोर्ट

Shahadat

1 Jun 2024 6:40 PM IST

  • ED ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया, 5 जून को आदेश सुनाएगा दिल्ली कोर्ट

    दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

    केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी।

    राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि 05 जून को आदेश सुनाया जाएगा।

    अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, जो खत्म हो रही है। उन्हें इतवार को सरेंडर करना है।

    शुरू में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश एसजीआई तुषार मेहता ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं और कहा कि अंतरिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    केजरीवाल द्वारा शुक्रवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए एसजीआई ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि वह इतवार को सरेंडर करेंगे, लेकिन इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि वह अंतरिम जमानत याचिका दायर करके अदालत के साथ जोखिम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल स्वेच्छा से सरेंडर नहीं कर रहे हैं।

    एसजीआई ने आगे कहा कि अंतरिम जमानत की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संशोधित नहीं कर सकता, जिसमें केजरीवाल को इतवार को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया।

    ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने भी दलील दी कि अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल करके केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है, लेकिन अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की कोई छूट नहीं है।

    राजू ने आगे तर्क दिया कि अंतरिम जमानत पाने के लिए केजरीवाल को हिरासत में रहना होगा।

    उन्होंने कहा,

    "जब तक वह हिरासत में नहीं हैं, तब तक अंतरिम या नियमित जमानत के लिए अर्जी नहीं दी जा सकती। वह हिरासत में नहीं हैं... अगर वह हिरासत में नहीं हैं तो अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। इस अदालत का कोई नियंत्रण नहीं है, इस अदालत का अंतरिम जमानत देने का कोई आदेश नहीं है।"

    एएसजी ने आगे कहा कि PMLA की धारा 45 के तहत जमानत देने की कठोरता अनिवार्य है और अंतरिम जमानत अर्जी पर फैसला करते समय इसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक प्रथम दृष्टया यह साबित न हो जाए कि कोई अपराध नहीं हुआ है, अंतरिम जमानत के लिए आवेदन मंजूर नहीं किया जा सकता।

    चौथा तर्क यह है कि धारा 439 समवर्ती क्षेत्राधिकार है। वह हाईकोर्ट या इस न्यायालय में जा सकते थे। यदि उन्हें धारा 45 की कठोरता में जाए बिना अंतरिम संरक्षण चाहिए था, तो उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था।"

    राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया है, क्योंकि उन्होंने अपने आवेदन में यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने इसी तरह की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

    उन्होंने कहा,

    "उसका क्या हुआ, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। हो सकता है कि उन्हें जाने का अधिकार हो, लेकिन उनका कर्तव्य है कि वे सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करें।"

    प्रारंभिक आपत्तियों में जोड़ते हुए एसजीआई ने कहा कि मेडिकल जांच करवाने के बजाय केजरीवाल चुनाव प्रचार और रोड शो करने में व्यस्त थे।

    उन्होंने आगे कहा,

    "वह न तो बीमार हैं और न ही उन्हें किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता है, जो जेल में उपलब्ध नहीं है। उनका एक किलो वजन बढ़ गया है। उनका तर्क कि उनका 7 किलो वजन कम हुआ है, रिकॉर्ड के अनुसार गलत है।"

    केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी है कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार करना पड़ा, क्योंकि अंतरिम जमानत देने का यही उद्देश्य था और तनाव के कारण उनका मधुमेह बढ़ गया है।

    उन्होंने कहा,

    "मुझे यह करना पड़ा, क्योंकि मुझे अंतरिम जमानत देने का यही उद्देश्य था। जाहिर है कि जब आप राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार में शामिल होते हैं तो उसके अपने तनाव होते हैं। तनाव एक ऐसी चीज है, जो मधुमेह को बढ़ाती है। यह ज्ञात तथ्य है। चुनाव प्रचार के बाद जब मैंने खुद पर नजर रखी, शुगर के स्तर की निगरानी की तो पाया कि शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव था।"

    हरिहरन ने यह भी कहा कि केजरीवाल का कीटो स्तर भी नाटकीय रूप से बढ़ गया, जो दर्शाता है कि उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल मेडिकल जांच कराए बिना जेल जाते हैं तो वे खुद को जोखिम में डाल रहे होंगे।

    दलीलों का विरोध करते हुए राजू ने कहा कि जो जांच करानी है, वह एक घंटे में हो सकती है। इसके लिए कई दिनों तक चलने वाली विस्तृत जांच की जरूरत नहीं है।

    राजू ने कहा,

    “वह पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे और जा रहे हैं। अगर वह पूरे भारत में जा सकते तो जांच करवा सकते थे... उन्हें पहले से ही मधुमेह था। यह कोई अचानक शुरू हुई बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक बीमार हो गया हूं और मुझे मेडिकल बेल की जरूरत है। उनकी हालत पहले से ही ऐसी ही थी। वह कहते हैं कि उनका वजन कम हो गया है। यह गलत बयान है। जब वह जेल में दाखिल हुए तो उनका वजन 64 किलोग्राम था। उसके बाद उनका मामला यह है कि उनका वजन 65 किलोग्राम है। वजन कम कहां हुआ? यह कल्पना की उपज है। यह सिर्फ सहानुभूति है।”

    उन्होंने कहा,

    “जो व्यक्ति कह रहा है कि मेरी हालत गंभीर है, उसके आचरण को देखिए। जिस दिन से वह रिहा हुआ है, वह हर जगह प्रचार कर रहा है और एक या दो मिनट नहीं, बल्कि घंटों तक प्रचार करता है। उस समय उसके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होता।”

    राजू ने आगे आरोप लगाया कि केजरीवाल मेडिकल जांच और अंतरिम जमानत आवेदन में देरी करके अदालत को धोखा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जांच करानी होगी तो केजरीवाल को जेल में सुविधाएं दी जाएंगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें एम्स या किसी अन्य अस्पताल में ले जाया जाएगा।

    राजू ने आगे कहा,

    “होल्टर टेस्ट क्यों? किस लिए? आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है। आप शिकायत भी नहीं कर रहे हैं कि आपको दिल की बीमारी है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति इतने लंबे समय तक प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए वह बीमार नहीं था... अगर वह बीमार है तो हम निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। जेल अधिकारी उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अंतरिम जमानत पाने के लिए बहाने बना रहा है, उसे संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।”

    एसजीआई ने कहा कि केजरीवाल, जो राष्ट्रीय टेलीविजन पर दावा कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो सकती है या उनकी किडनी फेल हो गई है, उसने 25 मई से कोई बुनियादी मेडिकल जांच नहीं कराई है।

    एसजीआई ने कहा,

    “क्या वादी पूरे सिस्टम को खुशियों की सैर पर ले जा सकता है...? जब वह पूरे मीडिया पर कह रहा था कि मैं मर सकता हूं, 25 मई से कोई परामर्श नहीं हुआ। अब वह 24 मई की रिपोर्ट के आधार पर जमानत मांग रहा है। यह वादी द्वारा सिस्टम के साथ खेला जा रहा खेल है। प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं।”

    उन्होंने कहा,

    "यदि इस तरह की लक्जरी याचिका किसी अन्य वादी की ओर से आती है तो हम अभियोजक के रूप में क्या करेंगे? हम इसका विरोध करते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। वह किसी अन्य जेल कैदी से ज्यादा या कम नहीं हैं। उनका इलाज किया जाएगा, जेल में उसे जो भी चाहिए वह दिया जाएगा, लेकिन सिस्टम के साथ खिलवाड़ न करें।"

    सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने हाल ही में केजरीवाल की अंतरिम जमानत के 7 दिन के विस्तार की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार किया था। उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई। हाल ही में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) को भी आरोपी बनाते हुए पूरक आरोपपत्र दायर किया।

    अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा दायर सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रखा है। 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी, यह देखते हुए कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार को पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को गोवा चुनावों के लिए पैसे दिए गए थे।

    AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मामले में आरोपी हैं। सिसोदिया अभी भी जेल में हैं, जबकि सिंह को हाल ही में ED द्वारा दी गई रियायत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। ED ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के "सरगना" हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं।

    ED का कहना है कि आबकारी नीति को कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया। हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के विवरण में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा समन्वित साजिश थी। एजेंसी के अनुसार, नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहा था।

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