शराब नीति: दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया

Sharafat

28 April 2023 12:12 PM GMT

  • शराब नीति: दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया

    दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी की 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

    राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश सुनाया। सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व किया जबकि जोहेब हुसैन ने प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया।

    सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

    उन्हें सीबीआई मामले में विशेष न्यायाधीश ने 31 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मामले में उनकी जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।

    अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेजते हुए देखा था कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में सिसोदिया ने हर राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी उचित थी।

    ईडी ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति लागू की गई थी। इसने कहा है कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनिट्स ऑफ मिटिंग में इस तरह की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

    एजेंसी ने यह भी कहा कि एक साजिश थी जिसे थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों द्वारा समन्वित किया गया था। यह तर्क दिया गया कि नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ओर से कार्य कर रहे थे।

    सबूत नष्ट करने पर ईडी ने कहा है कि सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए, जिनमें से केवल दो बरामद किए गए। यह भी कहा गया कि आप नेता ने सिम कार्ड और फोन का इस्तेमाल किया जो अन्य व्यक्तियों के नाम से खरीदे गए थे।

    सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं।

    सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया। मामले में चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को दायर की गई थी।

    सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि सिसोदिया और अन्य आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में "अनुशंसा करने और निर्णय लेने" में "सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंसधारी पोस्ट टेंडर को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से" महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

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