जज उत्तम आनंद मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

Sharafat

6 Aug 2022 5:32 PM GMT

  • जज उत्तम आनंद मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

    झारखंड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को न्यायाधीश उत्तम आनंद मर्डर केस में दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

    कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोनों आरोपियों राहुल कुमार वर्मा और लखन कुमार वर्मा को आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत दोषी पाया था।

    उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई, 2022 को धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत एएसजे उत्तम आनंद को सुबह की सैर के दौरान एक वाहन ने टक्कर मार दी थी।

    घटना के सीसीटीवी दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे कानूनी बिरादरी में सदमे की लहर दौड़ गई।

    हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) को घटना की जांच करने का निर्देश दिया था।

    एसआईटी द्वारा जांच का आदेश देते समय, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने त्वरित, निष्पक्ष और पेशेवर जांच का आह्वान किया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि अदालत जांच की प्रगति की निगरानी करेगी और तय करेगी कि एसआईटी द्वारा जांच जारी रखी जाएगी या नहीं या इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाए। मामले की जांच कर रही एसआईटी की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय लतकर ने की।

    अदालत ने यह टिप्पणी की,

    "अगर किसी भी समय अदालत को लगता है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा।"

    बाद में 30 जुलाई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने घटना की प्रकृति के बड़े मुद्दे और अदालत परिसर के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए घटना का स्वत: संज्ञान लिया था।

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