"किसी को भी जॉर्ज फ़्लॉइड की तरह दु:खद अंतिम शब्दों को दोहराने की ज़रूरत नहीं, "मैं सांस नहीं ले पा रहा": दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता की घटनाओं पर कहा

LiveLaw News Network

9 Nov 2021 9:47 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस की बर्बरता की घटनाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है और अक्सर ऐसी ही अप्रिय (दु:खद) घटनाएं होती हैं।

    न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा दो लोगों के साथ मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड के दुर्भाग्यपूर्ण मामले का भी उल्लेख किया, जिसकी गिरफ्तारी के दौरान मौत हो गई थी।

    एक श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन द्वारा फ़्लॉइड की गर्दन पर अपना घुटना लगभग नौ मिनट तक दबाने के कारण फ़्लॉइड के बार-बार कहने के बावजूद कि "मैं सांस नहीं ले पा रहा", उसकी मौत हो गई थी।

    न्यायमूर्ति वज़ीरी ने कहा,

    "कानून लोगों को पुलिस हिरासत में या पूछताछ के दौरान पीटने की अनुमति नहीं देता है। याचिकाकर्ता और उसके सहयोगी पर पुलिस द्वारा हमला संदिग्ध है। नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन या किसी भी तरह की लापरवाही या कानून-प्रवर्तकों द्वारा अति-प्रतिक्रिया जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना या त्रासदी का कारण बन सकती है। किसी को भी जॉर्ज पेरी फ़्लॉइड, जूनियर जैसे दुखद अंतिम शब्दों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है: "मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं।"

    याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता सूफियां सिद्दीकी के माध्यम से दोषी अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष, समयबद्ध जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभिक जांच निरीक्षक (सतर्कता) द्वारा की गई और मामला बंद कर दिया गया, जैसे कि कुछ भी उल्लेखनीय या कार्रवाई योग्य नहीं हुआ।

    यह उनका मामला था कि उन्हें न तो किसी जांच के लिए बुलाया गया और न ही उनकी चोटों की जांच की गई और न ही उन पर विचार किया गया। इसलिए, निरीक्षक (सतर्कता) द्वारा की गई प्रारंभिक जांच को एक दिखावा बताते हुए याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि एक उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा जांच की जाए।

    अदालत ने पुलिस उपायुक्त (सतर्कता) द्वारा जांच करने का निर्देश देते हुए याचिकाओं का निपटारा किया और कहा कि याचिकाओं को पुलिस के प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर वकील के माध्यम से भी सुना जाएगा। उसके बाद दो सप्ताह के भीतर निर्णय / रिपोर्ट / कार्रवाई की सूचना याचिकाकर्ता को दी जाएगी।"

    आगे यह देखते हुए कि दिल्ली पुलिस का हमला संदिग्ध था, अदालत ने कहा कि कानून लोगों को पूछताछ के दौरान भी पुलिस हिरासत में पीटने की अनुमति नहीं देता है।

    दिल्ली सरकार की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि यह तत्काल की घटना हुई जिसके कारण याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उसी का तर्क देने के लिए निजी पक्षकारों के बीच पुलिस स्टेशन के बाहर एक वीडियो रिकॉर्डिंग पर भरोसा किया गया।

    यह तर्क दिया गया कि पुलिस एक गंभीर घटना को रोकने के लिए दौड़ी थी, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी।

    कोर्ट ने अवलोकन किया,

    "किसी जांच में विश्वास के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की निष्पक्षता और मूल मुद्दों की जांच स्पष्ट होनी चाहिए। तथाकथित "जांच रिपोर्ट" में इस मौलिक सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है।"

    अदालत ने घटना की तस्वीरों और वीडियो को देखने के बाद विचार किया कि एक नए सिरे से जांच की आवश्यकता है क्योंकि पूर्व दृष्टया यह देखा गया कि दो लोगों पर "वर्दी और नागरिक वर्दी में पुलिसकर्मियों की एक टुकड़ी द्वारा बार-बार हमला किया जा रहा था।"

    कोर्ट ने कहा,

    "हिंसक धक्का-मुक्की और कोहनी-हड़ताल, जैसे ही वे पुलिस स्टेशन के परिसर में प्रवेश करते हैं, शुरू हो जाते हैं। दोनों नागरिक हिंसक नहीं थे जब वे उक्त परिसर में जा रहे थे। वे संभवतः नहीं कर सकते थे क्योंकि वे घिरे हुए थे। याचिकाकर्ता या उसके शुभचिंतक द्वारा किसी पुलिसकर्मी पर कोई उपद्रव या हमला नहीं देखा गया है। निजी व्यक्तियों पर किए गए शारीरिक हमले और पिटाई के लिए, तत्काल कोई उत्तेजना नहीं लगती है, शायद यह पुलिसकर्मियों के कुछ मनमुटाव के कारण हुआ।"

    कथित घटना नई दिल्ली में तुर्कमान गेट पुलिस पोस्ट पर हुई और याचिकाकर्ता ने कहा कि पूरी घटना को रिकॉर्ड किया गया है और तुर्कमान गेट पुलिस पोस्ट में स्थापित दो सीसीटीवी कैमरों में संग्रहीत किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया और उन्हें बेरहमी से पीटा।

    पुलिस की बदतमीजी और उक्त घटना पर प्राथमिकी दर्ज न करने से व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और निष्पक्ष प्रारंभिक जांच और घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड करने की मांग की।

    केस का शीर्षक: मोहम्मद अरीब उमर बनाम दिल्ली एनसीटी

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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