लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट- बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैब्रिक पैकेज पर उचित डिक्लेरेशन न होने के मामले में रेमंड के सीएमडी के खिलाफ केस रद्द किया

Brij Nandan

30 Jun 2023 6:51 AM GMT

  • लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट- बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैब्रिक पैकेज पर उचित डिक्लेरेशन न होने के मामले में रेमंड के सीएमडी के खिलाफ केस रद्द किया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में रेमंड समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया के खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया, जो नागपुर में रिलायंस ट्रेंड्स स्टोर में रेमंड फैब्रिक के एक कार्डबोर्ड पैकेज में अपेक्षित डिक्लेरेशन नहीं होने से जुड़ा था।

    जस्टिस जीए सनप ने कहा कि अपराध में सिंघानिया की भूमिका के बारे में शिकायत में विशिष्ट बयानों के बिना, मजिस्ट्रेट लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के तहत प्रबंध निदेशक पर पारस्परिक दायित्व तय करने की प्रक्रिया जारी नहीं कर सकते थे।

    अदालत ने कहा,

    "जब तक शिकायत में कोई विशिष्ट कथन नहीं दिया जाता है कि प्रबंध निदेशक या निदेशक कंपनी के प्रभारी थे और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार थे, तब तक विद्वान मजिस्ट्रेट को आवेदक के खिलाफ संज्ञान नहीं लेना चाहिए था और अन्य निदेशकों...निदेशकों पर परोक्ष दायित्व तय करने के लिए शिकायत में आवश्यक कथन किए जाने आवश्यक हैं।”

    अदालत ने गौतम सिंघानिया के खिलाफ मामले की सीमा तक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागपुर द्वारा पारित प्रक्रिया के आदेश दिनांक 19 मई, 2014 को रद्द कर दिया।

    नागपुर में रिलायंस ट्रेंड्स की अपनी यात्रा के दौरान, लीगल मेट्रोलॉजी के इंस्पेक्टर, नागपुर डिवीजन को एक कार्डबोर्ड पैकेज मिला, जिसमें रेमंड फैब्रिक था, जिसमें कमोडिटी के नाम, निर्माता, पैकर, टुकड़ों की संख्या आदि के नाम और विवरण के बारे में कोई घोषणा नहीं थी। उन्होंने पैकेज जब्त कर लिया और रेमंड को कंपाउंडिंग नोटिस जारी कर दिया। कंपनी ने आरोपों का खंडन किया।

    इंस्पेक्टर ने रेमंड लिमिटेड, इसके सीएमडी सिंघानिया और अन्य निदेशकों के खिलाफ जेएमएफसी, नागपुर के समक्ष शिकायत दर्ज की। जेएमएफसी ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 की धारा 18(1) (प्रीपैकेज्ड वस्तुओं पर घोषणा), 49 (कंपनियों द्वारा अपराध) और 36 (1) और लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 18(1) और 24 के तहत अपराधों के लिए प्रक्रिया जारी की। इसलिए, सिंघानिया ने प्रक्रिया आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया।

    एक समन्वय पीठ ने पहले इसी मामले में आरोपी कंपनी के आठ निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी थी।

    लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की धारा 49(1) में प्रावधान है कि जब कोई कंपनी अधिनियम के तहत कोई अपराध करती है, तो उसे कंपनी के आचरण के लिए जिम्मेदार नामित व्यक्ति के साथ दोषी माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के आचरण के लिए जिम्मेदार था, उत्तरदायी है।

    अदालत ने कहा कि शिकायत में सिंघानिया और अन्य निदेशकों की परोक्ष देनदारी के संबंध में विशिष्ट बयान नहीं थे। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अपराध को अंजाम देने में सिंघानिया की कोई भूमिका नहीं बताई गई है।

    अदालत ने कहा कि कंपनी पर अपराध करने का आरोप है और उसे आरोपी बनाया गया है। अदालत ने कहा, कंपनी के खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं है।

    शिकायत में कहा गया है कि सिंघानिया या तो कंपनी के मालिक हैं या भागीदार हैं या निदेशक हैं। अदालत ने कहा कि शिकायत में दिए गए कथन "जितना अस्पष्ट हो सकते हैं" हैं।

    अदालत ने कहा,

    “यह सामान्यीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी या तो कंपनी का मालिक या भागीदार या निदेशक है। यह देखा गया है कि आवेदक को किसी भी क्षमता में कोई भूमिका निभाने के लिए कोई विशेष बयान नहीं दिया गया है और इस तरह, आरोपी पर अभियोजन के लिए दायित्व तय किया जा सकता है।”

    अदालत ने आगे कहा कि धारा 49 के अनुसार, मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने से पहले अपराध में सिंघानिया की भूमिका के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करनी थी।

    अदालत ने कहा कि प्रक्रिया के क्रम को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि मजिस्ट्रेट ने मैकेनिकली ऑर्डर पारित कर दिया।

    मामला संख्या – आपराधिक आवेदन (एपीएल) संख्या 223/2023

    केस टाइटल - गौतम हरि सिंघानिया बनाम महाराष्ट्र राज्य

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