राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैनल में शामिल होना वकीलों का मौलिक अधिकार, मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा का समय: मद्रास हाईकोर्ट

Brij Nandan

5 April 2023 9:45 AM GMT

  • राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैनल में शामिल होना वकीलों का मौलिक अधिकार, मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा का समय: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सभी राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिया है कि वे वकीलों के पैनल में शामिल होने की मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करें।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि मौजूदा प्रक्रियाएं स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हैं और संवैधानिक शासनादेश के खिलाफ हैं।

    अदालत ने कहा कि प्रचलित प्रक्रियाएं बैंकों को उनकी सनक और पसंद के अनुसार वकीलों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाती हैं, इस प्रकार योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसर से वंचित करती हैं।

    आगे कहा,

    "एक बैंक में नियुक्ति/सूचीबद्धता के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। बड़ी संख्या में योग्य वकील एक अवसर को सुरक्षित करने के इच्छुक और लालायित हैं और उनके मूल अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रचलित प्रक्रियाएं उम्मीदवारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वकीलों के पैनल की प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर रही हैं।“

    अदालत ने ये भी कहा कि एक निश्चित प्रक्रिया के अभाव में भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा। अदालत ने देखा कि जबकि वे वकील, जिनके पास गॉड फादर थे, वे अधिकारियों से अनुरोध कर सकते थे और पैनल में शामिल होने की मांग कर सकते थे, अन्य वकील अवसर खो देंगे, जिससे उनके मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे।

    समान अवसर के लिए पारदर्शिता और निश्चित प्रक्रिया के अभाव में यदि अधिकारियों को विकल्प दिया जाता है तो इससे भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा। जिन वकीलों के गॉडफादर हैं, वे सक्षम अधिकारियों से अनुरोध करने में सक्षम हैं और उन्हें अकेले ही बैंकों में सूचीबद्ध होने का अवसर मिलेगा। ऐसी स्थिति अब प्रचलित न केवल असंवैधानिक है बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो सभी कानूनी चिकित्सक हैं।

    अदालत के मारीमुथु की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी एक सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसने वकीलों के पैनल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले पहले के सर्कुलर को वापस ले लिया था।

    4 जनवरी, 1991 को, RBI ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संबोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया जिसमें बैंकों में वकीलों के पैनल के लिए दिशानिर्देश निर्दिष्ट किए गए थे। परिपत्र में कहा गया है कि बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अधिवक्ताओं को पैनल में नामांकित करके और उन्हें काम आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

    हालांकि, 18 दिसंबर 2006 को, RBI ने अपने पहले के सर्कुलर को वापस लेते हुए एक और सर्कुलर जारी किया। आरबीआई ने बैंकिंग परिदृश्य में बदलाव और बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता को इस तरह की वापसी का कारण बताया। इसे वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दी गई थी।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वापस लेना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 (1) और (4) के तहत अप्रासंगिक, अनुचित और मनमाना है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से संबंधित वकीलों के पैनल में शामिल होने और बैंकिंग परिदृश्य में बदलाव के बीच कोई संबंध नहीं था।

    इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पहले के परिपत्र को वापस लेते समय भी, आरबीआई ने निर्दिष्ट किया था कि यदि बैंकों को परिपत्र में कुछ निर्देश उनके लिए प्रासंगिक लगते हैं, तो वे उसका पालन कर सकते हैं। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया था कि निकासी का इरादा वकीलों को चुनने के लिए खुली छूट देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य बैंकों को स्वयं एक उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करना था।

    हालांकि याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी और बैंकों ने दावा किया था कि वे उचित प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, अदालत ने कहा कि मौजूदा प्रक्रियाओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

    अदालत ने कहा कि हालांकि वर्तमान प्रक्रिया पारदर्शी प्रतीत हो सकती है, लेकिन वे संविधान में वर्णित समानता खंड का पालन नहीं करते हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक संस्थान हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'राज्य' हैं। इसलिए, वे भारतीय संविधान के तहत समान अवसर के अनिवार्य सिद्धांतों का पालन करने से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।"

    इस प्रकार, अदालत ने राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर संवैधानिक शासनादेश के अनुपालन में उपयुक्त रूप से संशोधन/परिवर्तन करने का निर्देश दिया। अदालत ने आगे बैंकों को मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: के मारीमुथु बनाम सरकार के सचिव और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 111

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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