वकीलों का विरोध: कलकत्ता हाईकोर्ट न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक पोस्टर प्रसारित करने वाले बदमाशों की पहचान करने में पुलिस की विफलता से नाराज
Shahadat
9 Feb 2023 3:40 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को जस्टिस राजशेखर मंथा के कोर्ट रूम के बाहर आयोजित आंदोलन में शामिल बदमाशों की पहचान करने में कोलकाता पुलिस द्वारा जांच की प्रगति पर बुधवार को असंतोष व्यक्त किया, जिसके बाद दोषी वकीलों के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया गया।
जस्टिस टीएस शिवगणनम, जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस चित्त रंजन दाश की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई पर पुलिस आयुक्त को यह पूछताछ करने का निर्देश दिया कि जस्टिस मंथा के खिलाफ मानहानि वाले बयानों वाले पोस्टरों की छपाई का आदेश देने के लिए कौन जिम्मेदार था और इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
कोलकाता पुलिस ने बुधवार को जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की और पीठ को आगे अवगत कराया कि उसने कागज की प्रकृति का विश्लेषण करने, पोस्टर बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही अवमाननापूर्ण कृत्य में शामिल संभावित प्रिंटिंग प्रेसों की पहचान करने के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की मदद मांगी।
बेंच को यह भी बताया गया कि जांच की जाने वाली प्रिंटिंग प्रेसों की संख्या 250 से अधिक है और पुलिस अधिकारियों को कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर के कुछ क्षेत्र को भी कवर करना होगा। तदनुसार, अपमानजनक पोस्टर बनाने में शामिल बदमाशों की पहचान करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया।
कोलकाता पुलिस द्वारा जांच की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बेंच ने रेखांकित किया,
"जहां तक कोलकाता के पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट में उस प्रिंटिंग प्रेस की पहचान के बारे में बताया गया, जहां पोस्टर छपे हैं और जिन व्यक्तियों ने ऐसे पोस्टरों की छपाई का आदेश दिया, हम पुलिस आयुक्त द्वारा लिए गए रुख से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। अगर जांच और जोरदार होती तो अब तक बदमाशों की पहचान हो चुकी होती। किसी भी सूरत में हम प्रिंटिंग प्रेस की पहचान के लिए और समय देने के लिए पुलिस आयुक्त, कोलकाता द्वारा की गई प्रार्थना को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, जिन्होंने पोस्टर छापने का आदेश दिया।"
तदनुसार, कोलकाता पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख पर एक और स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने बुधवार को गुमराह वकीलों द्वारा अवमानना के कथित कृत्यों के सीसीटीवी फुटेज वाले फोटो और पेन ड्राइव वाले सीलबंद कवर में पुलिस रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में ले लिया। ओपन कोर्ट में पेन ड्राइव भी चलाई गई, जिसमें 9 जनवरी को कोर्ट परिसर में हुए हंगामे की तस्वीरें और वीडियो फुटेज हैं।
इसके बाद खंडपीठ ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बार लाइब्रेरी क्लब और निगमित लॉ सोसाइटी के साथ साझा करने का आदेश दिया, जिससे तत्काल आधार पर बदमाशों की पहचान की जा सके, जिन्हें उसके बाद चल रही अवमानना कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाएगा।
अदालत ने कहा,
"सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को उपरोक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ साझा किया जाता है, जिससे वे बार के ऐसे सदस्यों की पहचान कर सकें, जिन्होंने 9 जनवरी, 2023 को कोर्ट रूम नंबर 13 के अंदर वकीलों के प्रवेश में बाधा डाली और जिन्होंने नारेबाजी की, आदि। हमें विश्वास है कि उपरोक्त व्यक्ति/संस्थाएं उन वकीलों की उचित पहचान में न्यायालय की सहायता करेंगी, जिन्हें इसके बाद कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाएगा और मामले में सुनवाई की जाएगी।"
पुलिस आयुक्त द्वारा बुधवार को सौंपी गई पुलिस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि थानों के प्रभारी अधिकारियों ने 89 व्यक्तियों की जांच की और उनके बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि संबंधित पुलिस स्टेशनों यानी लेक पुलिस स्टेशन और हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने सीसीटीवी फुटेज के उत्पादन के लिए सीआरपीसी की धारा 91 के तहत 20 व्यक्तियों को नोटिस दिया और सात स्थानों के सीसीटीवी फुटेज एकत्र और जब्त किए।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि चूंकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अधिकांश बदमाशों ने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा है, इसलिए पहचान का काम थोड़ा मुश्किल हो गया। हालांकि, 6 कथित अवमाननाकर्ताओं के नामों की सूची उनके आवासीय पते के साथ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कथित तौर पर जस्टिस मंथा के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। नतीजतन, कथित अवमाननाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया।
अदालत ने आदेश दिया,
"पुलिस आयुक्त द्वारा 1 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया गया और छह व्यक्तियों जिनके नाम पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित किए गए हैं, उसको इस स्वत: संज्ञान कार्यवाही में कथित अवमाननाकर्ता के रूप में शामिल किया जाएगा।"
मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होनी है।
पृष्ठभूमि
9 जनवरी को वकीलों के वर्ग द्वारा जस्टिस राजशेखर मंथा को कार्यवाही जारी रखने से रोकने के बाद उनके न्यायालय कक्ष के बाहर बड़े पैमाने पर अराजकता फैल गई।
जस्टिस मंथा को "न्यायपालिका के नाम पर अपमान" बताने वाले कई पोस्टर कलकत्ता हाईकोर्ट के परिसर के अंदर और दक्षिण कोलकाता में न्यायाधीश के आवास के पास भी देखे गए। हंगामे के कारण जस्टिस मंथा की अदालत कक्ष की कार्यवाही अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी।
गौरतलब है कि जस्टिस मंथा ने पिछले साल 8 दिसंबर को बीजेपी विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज 26 से अधिक एफआईआर पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले अदालत की अनुमति लें। उसके खिलाफ भविष्य में इससे पहले जस्टिस मंथा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की भाभी मेनका गंभीर को दी गई सुरक्षा को हटा दिया।
जस्टिस मंथा द्वारा स्वप्रेरणा से अवमानना कार्यवाही शुरू करने के बाद चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने जस्टिस मंथा द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को सुनने के लिए जस्टिस टीएस शिवगणनम, जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस चित्त रंजन दाश को नामित करते हुए असाइनमेंट आदेश जारी किया।
केस टाइटल: कोर्ट अपने स्वयं के प्रस्ताव पर
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