वकील न्यायिक प्रक्रिया के शक्तिशाली स्तंभ हैं, मुवक्किल के प्रति उनके कर्तव्य का सभी को सम्मान करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Sharafat

29 May 2023 8:21 PM IST

  • वकील न्यायिक प्रक्रिया के शक्तिशाली स्तंभ हैं, मुवक्किल के प्रति उनके कर्तव्य का सभी को सम्मान करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वकील न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक और शक्तिशाली स्तंभ हैं और मुवक्किल के प्रति उनके कर्तव्य का सभी को सम्मान करना चाहिए।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कानूनी प्रतिनिधित्व के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि वकीलों को व्यक्तिगत पक्षपात या पूर्वाग्रहों को अपने क्लाइंट के प्रति अपने पेशेवर दायित्वों को प्रभावित करने या हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो कि निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए है।

    अदालत ने कहा,

    "उन्हें अपने क्लाइंट के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया के लिए निष्पक्षता और सम्मान की भावना बनाए रखते हुए अपने पदों के लिए सख्ती से वकालत करनी चाहिए। अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने वाली एक वकील केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है और अगर वह शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रही है या किसी अभियुक्त के खिलाफ है, अगर वह शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो उसे शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष नहीं माना जा सकता। वकील अदालत के अधिकारी हैं और यह नहीं माना जाना चाहिए कि वे अपने कर्तव्य के तहत केवल संबंधित पक्ष का बचाव कर रहे हैं।”

    इसमें कहा गया है,

    "वे न्यायिक सहायक प्रक्रिया के एक आवश्यक और शक्तिशाली स्तंभ हैं और इसलिए एक क्लाइंट के प्रति उनके कर्तव्य का सभी संबंधितों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए।

    वकील भारतीय बार काउंसिल के नियमों के भाग VI (वकीलों को नियंत्रित करने वाले नियम), अध्याय II (व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक) द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से बंधे हैं, जो न्यायालय, मुवक्किल, विरोधी और के प्रति उनके कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं।"

    जस्टिस शर्मा ने निचली अदालत द्वारा पारित दो आदेशों को चुनौती देने वाली एक महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

    एक आदेश के तहत उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जबकि दूसरे विवादित आदेश के तहत उनकी आरोप मुक्त होने के आदेश को रद्द कर दिया गया। मामला 2017 में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 341, 323 और 506 के तहत दर्ज किया गया था।

    एफआईआर एक पेशेवर वकील की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसने आरोप लगाया था कि वह अपने मुवक्किल के साथ निचली अदालत में पेश हुई थी, जो एक अन्य मामले में आरोपी था जिसमें याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता था। आरोप है कि मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट परिसर में शिकायतकर्ता वकील के साथ गाली-गलौज व बदसलूकी शुरू कर दी और मारपीट की।

    याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि वह आरोप तय करने के चरण में विचाराधीन घटना के विवरण के संबंध में गवाहों के बयानों में भिन्नता की सराहना नहीं कर सकती।

    अदालत ने कहा,

    "आगे, केवल इसलिए कि कथित घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, यह अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने का आधार नहीं बन सकता।"

    जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह मानना ​​कि शिकायत झूठी थी, क्योंकि यह एक वकील द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो उस मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसके खिलाफ हमलावर ने कुछ साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी, यह मानना अनुचित और बेतुका होगा।

    अदालत ने कहा,

    "यदि इस तरह की खोज इस न्यायालय द्वारा वापस कर दी जाती है, तो वकील बिना किसी डर के काम करने या अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे परिदृश्य में भले ही कोई व्यक्ति किसी वकील या वकील को घायल करता है या हमला करता है, वह इस दलील के तहत सुरक्षा मांगेगा कि वकील ने उसके मुवक्किल की ओर से शिकायत दर्ज कराई है।"


    केस टाइटल: धनपति @ धनवंती बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) और अन्य।


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