कोर्ट का आज मूड खराब है, यह मामला किसी और दिन सुना जाए, वकील ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया
LiveLaw News Network
20 Feb 2020 2:28 PM IST
एक सिविल मामले के संशोधन की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प आदेश में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील को मानते हुए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया कि अभी अदालत का मूड खराब थी और वह किसी अन्य दिन मामले पर बहस करेंगे।
4 फरवरी के आदेश में खुलासा किया कि न्यायमूर्ति रैना ने उस दिन इस सिविल संशोधन मामले से पहले सूचीबद्ध चार अन्य मामले तत्काल एक के बाद एक खारिज कर दिए। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट केएस सिद्धू ने यह मानते हुए कि अदालत उनके मामले की सुनवाई के लिए सही मूड में नहीं है, अदालत से मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।
हालांकि मामले को स्थगित करते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि मामला "अनुमति देने के लायक" नहीं था। आदेश में कहा गया,
"वकील ने यह मानते हुए कि आज सुबह कोर्ट का मूड खराब है और कोर्ट में निर्धारित पहले चार मामले एक के बाद एक खारिज हो गए, अनुरोध किया है कि मामले पर किसी और दिन बहस की जाए। मैं इसके लिए अनुमति प्रदान करता हूं। स्थगन लेकिन यह कहे बिना कि वे मामले अनुमति देने के लायक नहीं थे।"
CPC के आदेश XVII के तहत स्थगन के नियम सूचीबद्ध हैं। नियम 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि "पर्याप्त कारण" दिखाया जाता है तो अदालत किसी पक्ष को स्थगन दे सकती है; बशर्ते कि सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष को तीन बार से अधिक स्थगन नहीं दिया जाएगा।
नियम 1 के उप-नियम (2) में आगे कहा गया है कि स्थगन केवल तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब परिस्थितियां उस पार्टी के "नियंत्रण से परे" हों जो इसे चाहती हैं।
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