वकील ने सुनवाई के दौरान कोट नहीं पहना था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और मामले की सुनवाई से इनकार किया

Brij Nandan

5 July 2023 5:44 AM GMT

  • वकील ने सुनवाई के दौरान कोट नहीं पहना था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और मामले की सुनवाई से इनकार किया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक वकील की तरफ से ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर आपत्ति जताई। दरअसल एक वकील ने सुनवाई के दौरान कोट नहीं पहना था, इस वजह से अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

    जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एसजी डिगे की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा, याचिकाकर्ता के वकील ने उचित ड्रेस कोड का पालन नहीं किया है।

    वकील ने सुनवाई के दौरान गाउन और एडवोकेट बैंड पहना था, लेकिन कोट नहीं पहना हुआ था।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, केवल अधीनस्थ अदालतों में जाने वाले वकीलों को गर्मियों के दौरान कोट पहनने से छूट दी जाती है। ये छूट हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई है। क्योंकि यहां एसी की सुविधा उपलब्ध होती है।

    गौरतलब है कि पिछले साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया था कि उसने वकीलों के लिए ड्रेस कोड के मुद्दे पर बार और न्यायपालिका के साथ चर्चा करने और विचार-विमर्श करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

    बीसीआई ने काले कोट के मौजूदा ड्रेस कोड पर बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में ये कहा था।

    एडवोकेट्स एक्ट की धारा 49 (1) (gg) के तहत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मौजूदा जलवायु परिस्थितियों के आधार पर वकीलों की पोशाक तय करने का अधिकार है।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 24 अगस्त 2001 को सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, अधीनस्थ अदालतों और ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई के दौरान पुरुष और महिला वकीलों के लिए ड्रेस कोस तय किए थे।

    वकीलों के ड्रेस कोड क्या हैं वो भी जान लेते हैं।

    पुरुष वकीलों के लिए काले रंग के बटन वाला कोट, अचकन, काली शेरवानी और सफेद बैंड और गाउन तय किए गए हैं। इसके साथ ही काले रंग के खुले ब्रेस्ट कोट, सफेद कमीज, सफेद कॉलर और गाउन भी पहने जा सकते हैं। इनके साथ लंबी ट्राउजर या धोती होनी चाहिए, लेकिन जींस नहीं।

    वहीं, महिला वकीलों के लिए काले रंग की पूरी बाजू की जैकेट या ब्लाउज, सफेद कॉलर, सफेद बैंड और गाउन तय किए गए हैं। इसके साथ वे सफेद बैंड के साथ एक सफेद ब्लाउज (कॉलर के साथ या बिना) और काले रंग के ओपन ब्रेस्ट कोट पहन सकती हैं। साथ ही साड़ी या लंबी स्कर्ट (सफेद या काला या प्रिंट या डिजाइन के बिना कोई हल्का या हल्का रंग), फ्लेयर (सफेद, काली) या सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता या सलवार कुर्ता दुपट्टे के साथ या बिना दुपट्टे के या काले कोट और बैंड के साथ ट्रेडिशनल ड्रेस पहने जा सकते हैं।

    केस टाइटल: केवल भूपेन्द्र शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य [आपराधिक रिट याचिका संख्या 1588 ऑफ 2023]


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