कार में बैठकर पैरवी करने का मामला: "यह ड्राइंग रूम नहीं है, ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करें": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

5 July 2021 11:56 AM IST

  • Allahabad High Court expunges adverse remarks against Judicial Officer

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि न्यायालयों को संबोधित करते समय अधिवक्ता 'क्या करें और क्या न करें' के लिए नियमों का एक सेट तैयार करें। दरअसल कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब एक वकील कार में बैठकर मामले में पैरवी कर रहा था।

    न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ का यह आदेश तब आया जब कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अपने सदस्यों को सलाह देने के लिए कहा था कि वकील वर्चुअल मोड के माध्यम से इस न्यायालय के सामने पेश होने के दौरान कोई आकस्मिक दृष्टिकोण न अपनाएं, जिससे न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

    न्यायालय ने उस समय अपना आश्चर्य व्यक्त किया जब एक जमानत आवेदक का अधिवक्ता कार में बैठे हुए मामले के मैरिट के आधार पर न्यायालय को संबोधित करना चाहता था।

    कोर्ट ने कहा कि वकीलों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे अदालतों के समक्ष एक गंभीर कार्यवाही में भाग ले रहे हैं और अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हैं या आराम से समय नहीं बिताने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं।

    कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि विभिन्न न्यायालयों ने पहले से ही इस प्रकार के प्रैक्टिस को अपवाद माना। न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि वकील इस पर कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं।

    कोर्ट ने वकीलों द्वारा इस तरह के गैर-गंभीर दृष्टिकोण की निंदा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा दी गई स्वतंत्रता का वकीलों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "लॉक-डाउन अवधि के दौरान जो किसी के जीवनकाल में एक असाधारण स्थिति है, उच्च न्यायालय के प्रशासन ने अपवाद के रूप में पहले ही बेंच एंड बार दोनों के लिए रेजिमेंट को ढीला कर दिया है। वकीलों को कार्यस्थल, चेंबर या निवास स्थान में बैठकर न्यायालयों को संबोधित करने की स्वतंत्रता दी गई है। न्यायालयों को संबोधित करने के कुछ नियम, प्रक्रियाएं, ड्रेस कोड निर्धारित हैं।"

    रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय को इस प्रकार अगले 48 घंटों के भीतर उनके ड्रेस-कोड और तरीके के बारे में अदालतों को संबोधित करते हुए वकीलों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' के लिए नियमों का एक सेट तैयार करने का निर्देश दिया गया। वे अदालती कार्यवाही में भाग लेंगे और इसे वाद सूची या किसी अन्य प्रभावी तरीके से उचित अधिसूचना के माध्यम से प्रसारित करेंगे।

    वकीलों से इसका सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इन प्रस्तावित नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी विचलन के दंडात्मक परिणाम होंगे।

    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो नियम बनाए जाएंगे वे केवल कानून अदालतों में मौजूदा आपात स्थिति से निपटने और वकीलों के लिए औपचारिक ड्रेस कोड की कठोरता को कम करने के लिए होंगे।

    कोर्ट ने अंत में रजिस्ट्रार जनरल को जिले के सभी बार एसोसिएशनों को इसके कड़ाई से पालन के लिए नियमों की कॉपी प्रसारित करने का निर्देश दिया गया।

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    बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) ने हाल ही में एक मामले में अंतिम सुनवाई को यह कहते हुए टाल दिया कि याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता करते हुए हालांकि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अधिवक्ताओं का ड्रेस कोड नहीं पहना था।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने सदस्यों को सलाह दें कि वर्चुअल मोड के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष पेश होने के दौरान कोई आकस्मिक दृष्टिकोण न अपनाएं, जिससे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

    पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आपराधिक मामले में एपीपी की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे उचित ड्रेस कोड में नहीं थे।

    न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अदालत एपीपी की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दे सकती क्योंकि वह उचित ड्रेस कोड में नहीं थे।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते एक मामले में पेश होने वाले एक वकील की सुनवाई से इनकार कर दिया क्योंकि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अदालत के सामने पेश होने के दौरान स्कूटर पर बैठा हुआ था।

    उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस साल फरवरी में वर्चुअल मोड में कोर्ट के सामने बहस करते हुए नेक बैंड नहीं पहनने वाले वकील पर 500 का जुर्माना लगाया था।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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