वकील ने पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और यातना देने का आरोप लगाया, पंजाब कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

Sharafat

25 Sept 2023 12:35 PM IST

  • वकील ने पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और यातना देने का आरोप लगाया, पंजाब कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

    पंजाब में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों द्वारा एक वकील के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसे यातना देने और गलत तरीके से बंधक बनाने की कथित घटना की जांच का निर्देश दिया।

    अदालत ने आदेश दिया कि वकील के बयान को सीआरपीसी की धारा 2 (डी) के तहत एक शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें प्रथम दृष्टया अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए उकसाना और गलत कारावास में चोट पहुंचाने और उसके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा होने का संज्ञेय अपराध है।

    मुक्तसर साहिब अदालत के सीजेएम राज पाल रावल ने संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिया कि वे आरोपी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करें।

    वकील ने एक आवेदन दायर किया था, जिसे पुलिस टीम पर हमला करने और उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया था।

    शिकायतकर्ता ने मेडिकल परीक्षण का अनुरोध किया और पुलिस हिरासत में कथित पुलिस क्रूरता और अमानवीय व्यवहार पर अपना बयान दर्ज करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि उनकी मेडिकल जांच के अनुसार 'उन्हें चोटें आईं।'

    वकील ने पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुई यातनाओं, चोटों और अपमानजनक घटना के बारे में 13 पन्नों के विस्तृत बयान में बताया। कोर्ट ने कहा कि डर के कारण वकील ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जमानत भी वापस ले ली।

    डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , श्रीनिवास गुंडलुरी बनाम मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प और अन्य में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा,

    "...यहां तक ​​कि आरोपी/हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जब राज्य के पदाधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा राज्य को उपलब्ध नहीं है।"

    अदालत ने आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसे सीआरपीसी की धारा 2 (डी) के तहत एक शिकायत के रूप में माना।

    अदालत ने आगे देखा कि वकील के बयान से संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। नतीजतन कोर्ट ने पुलिस स्टेशन के एसएचओ को मामला दर्ज करने और अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया।

    एडवोकेट हरमनदीप सिंह, एमएस, बरार, राजिंदर आर काला आवेदक/पीड़ित की ओर से पेश हुए। राज्य के लिए एपी मनोई भूषण पेश हुए।

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