'कानून को ओल्ड बॉयज़ क्लब नहीं रहना चाहिए': जस्टिस हिमा कोहली ने अधिक लैंगिक प्रतिनिधित्व का आह्वान किया

Avanish Pathak

13 Dec 2022 1:30 AM GMT

  • कानून को ओल्ड बॉयज़ क्लब नहीं रहना चाहिए: जस्टिस हिमा कोहली ने अधिक लैंगिक प्रतिनिधित्व का आह्वान किया

    जस्टिस हिमा कोहली ने शनिवार को कहा कि कानून के क्षेत्र में महिलाओं को न केवल कम काम मिलता है, बल्‍कि उन्हें पुरुष समकक्षों की तुलना में कम भुगतान भी किया जाता है। उन्हें कानूनी फर्मों में भागीदार बनने या कॉर्पोरेट या सरकारी क्षेत्रों में पैनलबद्ध होने के कम अवसर भी मिलते हैं।

    उन्होंने कहा,

    "पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक असमानता निरंतर मौजूद है, वह मुकदमेबाजी की प्रैक्टिस में हो या कानून फर्मों में। महिला वकील अक्सर बताती हैं कि उन्हें लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्धता, कार्य और जीवन संतुलन बनाने में संघर्ष, वेतन में असमानता और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि का सामना करना पड़ता है।"

    सुप्रीम कोर्ट की जज ने निराशा के साथ कहा, "'ओल्ड बॉयज़ क्लब' ने विभिन्न स्तरों पर काम करना जारी रखा है, शायद इन दिनों अधिक सूक्ष्म रूप से, महिला प्रैक्टिशनर के लिए एक बाधा पैदा कर रहा है।"

    जस्टिस कोहली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, हैदराबाद द्वारा आयोजित 'इन्क्लूजन एंड एम्पावरमेंट' विषय पर आयोजित चर्चा में बोल रही थीं।

    कार्यक्रम में औद्योगिक पृष्ठभूमि की महिलाओं, वरिष्ठ महिला नौकरशाहों, महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों की प्रमुखों और सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।

    जस्टिस कोहली ने अपने भाषण में कानूनी पेशे में महिलाओं को सशक्त बनाने के कई उपाय सुझाए थे, जो परंपरागत रूप से एक पुरुष-प्रधान क्षेत्र रहा है।

    उन्होंने कहा, "कानून फर्मों में भागीदारों के रूप में, मध्यस्थों के रूप में, न्यायाधीशों के रूप में और न्यायाधिकरणों और आयोगों के सदस्यों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति से संबंधित जेंडर डाटा को ट्रैक और प्रकाशित करने की आवश्यकता है।"

    उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करने से 'विश्लेषण करने और दरारों को पाटने के लिए समाधान खोजने' में मदद मिलेगी। उन्होंने समाधान में अधिक महिलाओं को शामिल करने की भी वकालत की।

    उन्होंने सुझाव दिया, "कानूनी उद्योग को महिला वकीलों के पेशेवर विकास में निवेश करने और उन्हें ग्राहकों के लिए अधिक सक्रिय रूप से बढ़ावा देने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं में मुख्य वक्ता के रूप में बढ़ावा देने से लाभ होगा।"

    उन्होंने समझाया कि कानून फर्मों और सरकारी संगठनों में शीर्ष नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की उपस्थिति यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र में 'अचेतन पूर्वाग्रह' दूर हो और महिलाओं में निर्णय लेने वाले पदों को संभालने के लिए आत्मविश्वास पैदा हो।

    कॉर्पोरेट की भूमिका पर, जस्टिस कोहली ने कहा कि चूंकि वे मध्यस्थता की दुनिया में महत्वपूर्ण हितधारक थे, इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि मध्यस्थ की नियुक्त के लिए बनी किसी भी सूची में महिलाओं के नाम शामिल हों।

    इसके अलावा, युवा महिला वकीलों को अनुभव हासिल करने के लिए व्यावसायिक घरानों और सरकारी क्षेत्र के कानूनी विभागों में इंटर्न के अवसर भी दिए जाने चाहिए।

    जस्टिस ‌हिमा कोहली सुप्रीम कोर्ट की उन तीन महिला जजों में से एक हैं जो वर्तमान में पद पर हैं। महिला जजों में वह सबसे वरिष्ठ हैं।

    सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले, वर्तमान में 28 जज हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आज शपथ ली। 28 जजों में से, 25, और हाईकोर्ट के वर्तमान जजों में 89.2 प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से पुरुष हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यूयू ललित ने बेंच पर अधिक लिंग विविधता के लिए आह्वान किया है।

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