"कौन सा कानून पुलिस को यह अनुमति देता है की वह आरोपी को खंबे से बांधे और पिटाई करे" : गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

Sharafat

4 July 2023 3:16 PM GMT

  • कौन सा कानून पुलिस को यह अनुमति देता है की वह आरोपी को खंबे से बांधे और पिटाई करे : गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

    गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल राज्य के खेड़ा जिले में गबरा कार्यक्रम में कथित तौर पर पथराव करने वाले कुछ आरोपियों की पिटाई के संबंध में एक अवमानना ​​याचिका से निपटते हुए सोमवार को राज्य सरकार से पूछा कि क्या कोई कानून अनुमति देता है कि 'किसी आरोपी को खंबे से बांधा जा सकता है और उसे खंभे से बांधकर पीटा जा सकता है?

    जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगडे की खंडपीठ ने एक मुस्लिम परिवार के 5 सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर उन्हें सार्वजनिक रूप से बांधने और पीटने और इसकी रिकॉर्डिंग करके उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​​​कार्रवाई की मांग की गई थी।

    पुलिस की कार्रवाई कथित तौर पर 3 अक्टूबर को खेड़ा जिले के मटर तालुका स्थित उंडेला गांव में सांप्रदायिक झड़प के बाद हुई। कथित तौर पर कुछ घुसपैठियों ने नवरात्रि समारोह के दौरान भीड़ पर पथराव किया; इसके बाद, पुलिस ने कम से कम 40 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए।

    हाईकोर्ट में सोमवार को जब राज्य की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक मितेश अमीन ने यह बताना चाहा कि आरोपी व्यक्ति पथराव में शामिल थे, तो पीठ ने विशिष्ट शब्दों में उनसे पूछा कि क्या राज्य यह स्वीकार कर रहा है कि कथित कोड़े मारने की घटना हुई थी या नहीं।

    बेंच ने पूछा,

    ''उन्हें खाट से बांधने और उसके बाद लाठियों से पीटने की घटना हुई है या नहीं?...हम इस मामले का फैसला जुनून के आधार पर नहीं करने जा रहे हैं। या तो आप इससे (कोड़े मारने की घटना से) इनकार करें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या आप यह कह सकते हैं कि हां, यह हमारा कर्तव्य था और ये सभी कारण हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया होता, तो कुछ और भी बुरा हो सकता था।"

    इसके जवाब में पीपी ने प्रस्तुत किया कि पहले उन्होंने कहा था कि उनका प्रयास किसी भी कृत्य को उचित ठहराने का नहीं है, अगर ऐसा हुआ है, हालांकि, उन्होंने कहा कि वह अदालत के समक्ष कुछ रिकॉर्ड रखना चाहते हैं।

    उन्होंने आगे कहा कि कथित घटना से पहले मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने नवरात्रि उत्सव के दौरान उक्त गांव में हिंदू समुदाय के सदस्यों को गरबा खेलने से रोकने की साजिश रची थी। इससे पहले भी उन्होंने होली उत्सव में खलल डाला था।

    उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम लोगों ने त्योहार को बाधित करने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

    पीपी आमीन ने कहा,

    “मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति थी जहां पुलिस अधिकारी यह देखने के लिए बाध्य थे कि स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने वाली न हो। उस समय, वे डीके बसु (केस दिशानिर्देश) के साथ नहीं बैठेंगे। वे बस स्थिति को नियंत्रित करना चाहते थे।"

    जस्टिस सुपेहिया ने पीपी से कहा,

    “निश्चित रूप से उन्हें स्थिति को नियंत्रित करना होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे हम चिंतित हैं। हमारे सामने मुद्दा दिशानिर्देशों से संबंधित है। जिस तरीके और तरीके से आपने स्थिति को संभालने की कोशिश की, हम उस पर संदेह नहीं कर रहे हैं। सवाल उन्हें हिरासत में लिए जाने और उसके बाद हुई घटना से जुड़ा है... कानून के उस प्रावधान को इंगित करें जिसके तहत हिरासत में लिए गए या आरोपी व्यक्ति को एक खंभे से बांधा जा सकता है और पूरे सार्वजनिक दृश्य में पीटा जा सकता है। बताएं कि क्या ऐसा किया जा सकता है।"

    पीठ ने राज्य से इस घटना से इनकार करने को कहा. हालांकि, चूंकि पीपी ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए पीठ ने मामले को 6 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आईएच सैयद उपस्थित हुए।

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