ई-फाइलिंग सिस्टम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभियोजकों को लैपटॉप/आईपैड दें: बॉम्बे हाईकोर्ट

Sharafat

9 Nov 2023 8:45 AM GMT

  • ई-फाइलिंग सिस्टम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभियोजकों को लैपटॉप/आईपैड दें: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ से हस्तक्षेप की मांग की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-फाइलिंग सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।

    जस्टिस एमएस कार्णिक ने कहा कि ई-फाइलिंग सिस्टम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभियोजकों को लैपटॉप प्रदान करना आवश्यक है।

    अदालत ने कहा,

    “ ई-फ़्लिंग के सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए, यह नितांत आवश्यक है कि विद्वान एपीपी को जल्द से जल्द लैपटॉप/आईपैड की सुविधा प्रदान की जाए… विद्वान महाधिवक्ता से अनुरोध है कि वे इस मामले को देखें और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग के ध्यान में लाएं।”

    अदालत एक जमानत याचिका पर विचार कर रही थी जिसे आवेदक के वकील ने ई-फाइलिंग तंत्र के माध्यम से दायर किया है।

    कार्यवाही के दौरान, एपीपी पीएच गायकवाड़ ने अदालत को सूचित किया कि आवेदन की हार्ड कॉपी अभी दी गई है और मामले पर पुनर्विचार के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया।

    अदालत ने पूछा कि क्या गायकवाड़ के पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को संभालने के लिए लैपटॉप या आईपैड तक पहुंच है। गायकवाड़ ने अदालत को सूचित किया कि अभियोजकों को फिलहाल लैपटॉप की आपूर्ति नहीं की गई है।

    अदालत ने ई-फाइलिंग प्रणाली के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एपीपी को जल्द से जल्द लैपटॉप या आईपैड उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    अदालत ने एडवोकेट जनरल से इस मामले को देखने और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए इसे राज्य सरकार के संबंधित विभाग के ध्यान में लाने का आग्रह किया।

    एपीपी गायकवाड़ द्वारा निर्देश लेने के लिए समय मांगने के बाद अदालत ने मामले को 12 दिसंबर, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया।

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