सार्वजनिक पार्क के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग विवाह/कार्यक्रम जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

18 Jan 2022 5:09 PM IST

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    राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक पार्क के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग विवाह /कार्यक्रम आदि जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने यह फैसला सुरेश थानवी द्वारा दायर एक जनहित याचिका में दिया।

    न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,

    "यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 नगर निगम, जोधपुर यह सुनिश्चित करेगा कि आरक्षित भूमि का सार्वजनिक पार्क के रूप में सख्ती से उपयोग किया जाएगा और कोई विचलन नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों जैसे विवाह / कार्यक्रम आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

    वर्तमान याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई कि किसी भी निजी उद्देश्य यानी विवाह हॉल या पशु फार्म के रूप में सार्वजनिक पार्क के उपयोग को रोका जाए। साथ ही उक्त सार्वजनिक पार्क, जो निर्विवाद रूप से सार्वजनिक भूमि है, में किसी भी अवैध निर्माण को रोकने और पहले से बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की प्रार्थना की गई है।

    याचिका में कोर्ट से नगर निगम को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह COVID-19 के खिलाफ लड़ाई को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक पार्क का समुचित विकास और रखरखाव सुनिश्चित करें।

    अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,

    "नगर निगम पार्क का विकास वृक्षारोपण और उसमें लॉन आदि लगाकर करेगा। नगर निगम पार्क में ओपन एयर जिम उपकरण भी स्थापित करेगा ताकि इलाके के निवासी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकें।"

    याचिकाकर्ता ने गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान राज्य [डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004] मामले पर भरोसा जताया। तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के उल्लंघन में सार्वजनिक पार्क के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

    उन्होंने आगे कहा कि विवादित भूमि पर अनाधिकृत निर्माण किया गया है और इसलिए, उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया जाना चाहिए।

    जवाब में प्रतिवादियों ने संबंधित पार्क के अस्तित्व को स्वीकार किया। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पार्क से सटे भूमि के एक टुकड़े पर एक हॉल का निर्माण किया गया और पहली मंजिल का निर्माण नगर निगम द्वारा कुछ सार्वजनिक शौचालयों / मूत्रालयों के रूप में किया गया है।।

    प्रतिवादियों ने कहा कि निर्माण 3-4 साल पहले किया गया था और आश्वासन दिया गया था कि पार्क की भूमि में आगे कोई निर्माण गतिविधि नहीं की जाएगी।

    इससे पहले 26 अगस्त, 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पारिस्थितिक संतुलन के लिए बफर जोन के रूप में भूमि के खुले स्थान के महत्व को ध्यान में रखते हुए पार्क में बने सामुदायिक हॉल को गिराने का निर्देश दिया था।

    मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,

    "एक बार जब एक सार्वजनिक पार्क नागरिकों/निवासियों को समर्पित हो जाता है, तो इसे नगरपालिका द्वारा जनता की ओर से बड़े पैमाने पर ट्रस्ट में रखा जाता है और इसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। नगर निकाय द्वारा इसके उपयोग को किसी अन्य उद्देश्य के लिए बदलना लोगों के साथ विश्वास घात होगा।"

    बेंच यह भी निर्देश दिया कि उक्त स्थान को हमेशा केवल पार्क के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

    केस का शीर्षक: सुरेश थानवी बनाम राजस्थान राज्य एंड अन्य।

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (राज) 18

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