ललितपुर रेप केस: यूपी कोर्ट ने नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार एसएचओ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

LiveLaw News Network

6 May 2022 9:36 AM GMT

  • ललितपुर रेप केस: यूपी कोर्ट ने नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार एसएचओ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

    13 साल की सामूहिक बलात्कार पीड़िता (Gang Rape Victim) के साथ बलात्कार (Rape Case) के आरोप में गिरफ्तार स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), तिलकधारी सरोज को गुरुवार को यूपी कोर्ट (UP Court) ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के हवाले से कहा,

    "आरोपी एसएचओ तिलकधारी सरोज को जिला अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।"

    नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ कथित तौर पर तीन दिनों तक चार लड़कों ने बलात्कार किया और उसके बाद, वे उसे पाली थाने में छोड़ गए, जहां एसएचओ ने उसके साथ भी बलात्कार किया।

    एसएचओ समेत छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एसएचओ को भी निलंबित कर दिया गया है।

    पुलिस सूत्रों ने कहा है कि लड़की को पहले चार लोगों ने भोपाल में फुसलाया, जहां उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ तीन दिनों तक बलात्कार किया और उसके बाद, जब वे उसे पाली थाने के पास छोड़ गए, तो एसएचओ ने भी उसके साथ बलात्कार किया।

    कोर्ट के आदेश के बाद मामले के सभी छह आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

    पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में एसएचओ सरोज ने पीड़िता को उसकी मौसी को सौंप दिया था। हालांकि बाद में बयान दर्ज कराने के बहाने उसे थाने बुलाया गया और उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया।

    इस मामले में आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 376 बी (लोक सेवक द्वारा अपनी हिरासत में महिला के साथ संभोग), 120 बी (साजिश), यौन अपराधों से बच्चे का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।


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